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25-03-2022
The names of government / non-government companies will be associated with the names of railway stations. Railway Board issued guidelines for co-branding of railway stations under non-fare revenue

उत्‍तर मध्‍य रेलवे

जनसम्‍पर्क कार्यालय

उत्‍तर मध्‍य रेलवे

प्रयागराज

 

पत्रांक:11पीआर/03/2022प्रेस विज्ञप्तिदिनांक : 09.03.2022

रेलवे स्टेशनों के नामों के साथ जुड़ेंगे सरकारी/गैर-सरकारी कंपनियों के लोगो/नाम

गैर-किराया राजस्वके तहत रेलवे बोर्ड ने जारी की रेलवे स्टेशन के को-ब्रांडिंग की गाइडलाइंस

पॉलिसी का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय- प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

भारतीय रेलवे ने गैर किराया राजस्व बढ़ाने हेतु रेलवे स्टेशनों के नाम की को-ब्रांडिंग के लिए गाइडलाइंसजारी की हैं। को-ब्राइंडिंग की नीति के तहत स्टेशन के नाम के साथ सरकारी/गैर-सरकारी कंपनियों/ब्रांड का नाम जोड़ा जाएगा। रेलवे के टिकट,वैबसाइट, उदघोषणाओं और रूट मैप में स्टेशन का वास्तविक नाम ही रहेगा।

गाइडलाइंस के अनुसार विज्ञापन देने वाली कंपनी की ब्रांडिंग स्टेशन परिसर में उस हर जगह पर होगी, जहां-जहां स्टेशन का नाम लिखा है। यह नाम स्टेशन के नाम से पहले भी जुड़ सकता है और बाद में भी।

को-ब्रांडिंग के बाद स्टेशनों की एंट्री पर और स्टेशन के अंदर भी स्टेशन के नाम के साथ ब्रांड्स के नाम दिखेंगे। यहां एक बात ध्यान देने की है कि हेरिटेज बिल्डिंग या ऐसे स्टेशन जिनके नाम किसी लोकप्रिय हस्ती के नाम पर रखे गए हैं, उन स्टेशनों पर को-ब्रांडिंग नहीं की जाएगी। को-ब्रांडिंग के वक्त यह ध्यान रखा जाएगा कि कोई राजनीतिक, धार्मिक, एल्कोहल वाली या तंबाकू बेचने वाली कंपनी का विज्ञापन ना हो। को-ब्रांडिंग में किसी व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल नहीं होगा।को-ब्रांडिंग में ऐसी किसी भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो भारतीय रेल /राज्य/केंद्र सरकार की सार्वजनिक छवि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैया भारतीय रेल को अपनी सुविधाओं को संचालित करने की क्षमता या यात्रियों के हितों को संरक्षित करने को प्रभावित करती है।

 

को-ब्रांडिंग की गाइडलाइंस

·को-ब्रांडिंग सिर्फ स्टेशन के नाम वाले बोर्ड पर ही होगी।

·स्टेशन के आधिकारिक नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

·सरोगेट या बैन हुए विज्ञापनों को दिखाने की इजाजत नहीं होगी।

·स्टेशन के नाम के साथ दो शब्दों से अधिक का नाम नहीं जोड़ा जाएगा।

·यदि ब्रांड नाम में दो से अधिक शब्द हों तो लोगो का प्रयोग किया जाएगा।

·को-ब्रांडिंग एक अलग रंग में होगी।

·को-ब्रांडिंग हेतु ब्रांड का नाम अथवा लोगो में से किसी एक की स्वीकृति होगी।

 

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री शशिकांत सिंह ने बताया कि इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य गैर किराया राजस्व को बढ़ाना है | इस पॉलिसी के अंतर्गत होने वाली गतिविधियाँ विज्ञापन के रूप में होंगी एवं स्टेशन का नाम यथावत रहेगा |प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक ने सभी वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि इस पॉलिसी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय |





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