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आरक्षण नियम

आरक्षणनियम

सामान्य शर्ते­­रेल प्रशासन आरक्षित सीट, बर्थ कम्पार्टमेंट, बोगी रेलवे कोचिंग दर सूची के अनुसार बुक करती है। यात्री जिन्हें आरक्षित बर्थ चाहिए वे टिकट, रेलवे आरक्षण कार्यालय या रेलवे द्वारा प्राधिकृत ट्रवेल्स एजेंसी से लेना चाहिए। आरक्षित टिकट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक के लिए ट्रेन के रूट के अनुसार जारी होती है। अगर ट्रेन बदलना हो तो अलग से टिकट प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक जारी की जाएगी।

एक पीएनआर में अधिकतम यात्री:-

एक गाड़ी एवं एक गंतव्य के लिए एक आवेदन पत्र पर अधिकतम 6 यात्री आरक्षण करा सकते हैं।

एक बार में कितने आरक्षण फार्म भरे जा सकते हैं:-

(i) एक बार में एक यात्री से एक ही आरक्षण फार्म स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि आगे की यात्रा/वापसी यात्रा के केस में एक यात्री से दो या तीन फार्म लिया जा सकता   है ।

(ii)   आवश्यक यात्रा टिकट के बिना आरक्षण मान्य नहीं है। कोई भी आरक्षण अस्थायी रूप में नहीं माना जाता

     पीएनआर बताने पर :-

(i)यात्री अपने यात्रा के सम्बन्ध में जानकारी या शिकायत पीएनआर द्वारा अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। जो कि प्रत्येक टिकट के बाई तरफ लिखा होता है ।

(ii)यात्रा टिकट आरक्षण फार्म के साथ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के द्वारा पहले टिकट खरीदा जाता है या प्राधिकृत एजेन्ट से। इसी के साथ यात्रा एवं आरक्षित टिकट जिसमें शून्य रकम लिखी हो बिना मूल प्रमाण के मान्य नहीं है।

(iii)आरक्षित स्थान कम्प्यूटर द्वारा पहले से निर्धारित है । ऐसी कोशिश की जाती है कि वही पीएनआर पर पहले आओ पहले पाओ के अनुसार जगह दी जाती है

आरक्षण की सीमाएं :-

रेल प्रशासन आरक्षित जगह देंगे, लेकिन कोई भी असुविधा अतिरिक्त खर्चके लिये रेल कोई दावा नहीं देगी। इस प्रकार के आरक्षण पर जिसमे गाड़ी का डिब्बा नहीं मिल पाया या आरक्षित गाड़ी का डिब्बा किसी खास गाड़ी में नहीं मिल पाया, किसी खास तरह की गाड़ी का डिब्बा और खास बर्थ/सीट देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

गाड़ी के समय में परिवर्तन:-

(i)टिकट में गाड़ी के प्रस्थान का समय का अंकन यात्री की सुविधा के लिये दी जाती है । इस प्रकार का टिकट 120 दिन पहले ली जाती है। टिकट जारी होने के बाद गाड़ी के समय मे परिवर्तन प्रत्येक यात्री को नहीं बताई जा सकती है। यात्रियों से अनुरोध है कि गाड़ियों के समय परिवर्तन कि जानकारी पुछताछ कार्यालय से ली जा सकती है ।

(ii)प्रत्येक ब्यक्ति को टाइम टेबुल में परिवर्तन हेतु सूचना नहीं दी जा सकती परंतु प्रचार प्रसार के माध्यम से स्वयं जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। रेल प्रशासन कोई भी किसी प्रकार का दावा/अनुग्रह किसी भी यात्री को नहीं देगी।

टिकट का स्थानान्तरण या पुनः बिक्री की मनाही:- कोई ब्यक्ति जो रेल सेवक नहीं है या कोई एजेन्ट के द्वारा या प्राधिकृत ब्यक्ति द्वारा रेल टिकट बेंची जाती या बेंचे की कोशिश की जाती है जिसमे टिकट या आधा वापसी का टिकट जिसे यात्री के नाम आरक्षित हैं किसी दूसरे यात्री को बेचने कि कोशिश करता है जो भारतीय रेल धारा 142 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। जिसके अंतर्गत 3 महीने की कैद या 500 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यात्रा टिकट अथवा आधा वापसी टिकट, मासिक सीजन टिकट किसी दूसरे यात्री को स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है । इसके अलावा उपरोक्त टिकट के मालिक यात्रा करने की कोसीसी करता है तो उसका टिकट जमा करा ली जाएगी और वह बिना टिकट माना जाएगा ।

आरक्षण किराया एवं अनुपूरक प्रभार सुपरफास्ट गाड़ियों का :-

ए. साधारण आरक्षण फीस एवं अनुपूरक प्रभार सुपरफास्ट गाड़ियों पर निनलिखित है:-

श्रेणी

आरक्षण फीस

अनुपूरक प्रभार सुपरफास्ट गाड़ियों का

एक्जिक्युटिव

रु॰ 60/-

रु॰ 75/-

वातानुकूलित प्रथम श्रेणी

रु॰ 60/-

रु॰ 75/-

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी

रु॰ 50/-

रु॰ 45/-

प्रथम श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)

रु॰ 50/-

रु॰ 45/-

प्रथम श्रेणी (साधारण)

रु॰ 50/-

--

वातानुकूलित तृतीय श्रेणी

रु॰ 40/-

रु॰ 45/-

वातानुकूलित चेयरकार

रु॰ 40/-

रु॰ 45/-

शयनयान श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)

रु॰ 20/-

रु॰ 30/-

शयनयान श्रेणी (साधारण)

रु॰ 20/-

--

द्वितीय श्रेणी (मेल/एक्सप्रेस)

रु॰ 15/-

रु॰ 15/-

द्वितीय श्रेणी (साधारण)

रु॰ 15/-

--

बी.

(i) सैनिक अधिकारी अपने फ्री वारंट पर यात्रा करते हैं, पी & टी विभाग वाले अपने पास पर यात्रा

करते हैं, सांसद महोदय अपने आई कार्ड पर यात्रा करते हैं वे सभी आरक्षण   शुल्क से मुक्त हैं ।

(ii) राजधानी शताब्दी एक्स्प्रेस गाड़ियों में सप्लीमेंट्री चार्ज, सुपरफास्ट  गाड़ियों केकिराये में शामिल

रहता है।

(iii)सांसद सदस्यों को अपने पहचान पत्र पर यात्रा करने पर एवं टूरिस्ट/पर्यटकों            

कासप्लीमेंट्री चार्ज नहीं लगता है।

(iv)यात्री को सुपरफास्ट गाड़ी में बिना सप्लीमेंट्री चार्ज दिये पकड़े जाने पर रु॰ 250/- जुर्माना एवं

सप्लीमेंट्री चार्ज देना पड़ता है। यदि कोई यात्री दूर का टिकट लिया है और प्रतिबंधित दूरी को पूरा

करता है और किसी बीच के स्टेशन परसुपरफास्ट गाड़ी पर चढ़ जाता है तो उसे केवल सप्लीमेंट्री

चार्ज देना पड़ता है।

जब आरक्षण कार्य समाप्त हो जाता है:-

किसी भी आरक्षण की अनुमति गाड़ी के प्रस्थान समय के 4 घंटे पहले कि टिकट जारी     किया जाता है । इसके बाद आज के आरक्षण काउंटर से आरक्षण कराया जाता है।

बीच के स्टेशनों का आरक्षण:-बर्थ के आरक्षण हेतु मांग पत्र किसी भी श्रेणी के बीच के   स्टेशनों पर जहां कंप्यूटराइज्ड आरक्षण उपलब्ध नहीं है वहाँ पर यात्रा टिकट प्रस्तुत   करने पर यात्रियों को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस प्रकार के आरक्षण बीच के स्टेशन मास्टर को गाड़ी के वास्तविक प्रथान समय के 72 घंटे के पहले आवेदन देना होता है। इस प्रकार का आवेदन नजदीक के आरक्षण कार्यालय में भेज दिया जाता है और टिकट को प्राप्त करके यात्री को स्टेशन मास्टर द्वारा दे दिया जाता है ।

महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं गर्भवती महिलाओं को आरक्षण की ब्यवस्था:-

(i)किसी भी गाड़ी के शयनयान श्रेणी में महिलाओं के लिये 6 बर्थ का कोटा आरक्षित रहता है

(ii)इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों,महिला यात्री जो 45 वर्ष से अधिक हैं और अकेले यात्रा कर रही हों, गर्भवती महिलों के लिये 4 नीचे की बर्थ शयनयान श्रेणी में तथा वातानुकूलित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में 2 - 2 नीचे की बर्थ आरक्षित है ।

(iii)गर्भवती महिलाओं को किसी रजिस्टर्ड मेडिकल डाक्टर से गर्भवती होने का प्रमाण आरक्षण कराने के समय देना पड़ता है ।

तत्काल आरक्षण के नियम :- इस स्कीम के अंतर्गत यात्री, यात्रा तिथि को छोड़कर एक दिन पहले तत्काल आरक्षण करा सकते हैं। तत्काल चार्ज आरक्षण हेतु द्वितीय श्रेणी के कुल किराये का 10 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लिये वास्तविक किराये का 30 प्रतिशत देना होता है । निम्न के अनुसार न्यूनतम एवं अधिकतम चार्ज लिया जाता है -

यात्रा की श्रेणी

न्यूनतम तत्काल चार्ज

अधिकतम तत्काल चार्ज

द्वितीय श्रेणी

रु॰ 10/-

रु॰ 15/-

शयनयान

रु॰ 100/-

रु॰ 200/-

वातानुकूलित चेयरकार

रु॰ 125/-

रु॰ 225/-

वातानुकूलित तृतीय

रु॰ 300/-

रु॰ 400/-

वातानुकूलित द्वितीय

रु॰ 400/-

रु॰ 500/-

इक्जेक्यूटिव

रु॰ 400/-

रु॰ 500/-

उपरोक्त प्रभार पीक पीरियड एवं नान पीक पीरियड दोनों पर लागू होते हैं। तत्काल   टिकट वास्तविक दूरी पर जारी किया जाएगा। जिसमें यह शामिल नहीं है कि गाड़ी जहां से चलती है और जहां तक जाती है। तत्काल टिकट अपनी पहचान पत्र देने के बाद ही जारी किया जाएगा यात्रा के दौरान जो पहचान पत्र बताया गया है साक्ष्य के रूप में उसका मूलपत्र दिखाना आवश्यक है। इसके न दिखने पर यात्री बिना टिकट माना जायेगा। उसी के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा। तत्काल टिकट की धन वापसी केवलवेटिंग टिकट पर दिया जायेगा। एक पी एन आर पर केवल यात्रियों का तत्काल आरक्षण करना संभव है ।




Source : CMS Team Last Reviewed : 13-09-2023  


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