टिकट धनवापसी नियम 12 नवम्बर 2015 से लागू:-
क्रम सं० | टिकट का प्रकार | टिकट रद्दीकरण की समय सीमा | प्रति यात्री रद्दीकरण प्रभार |
(क) | अप्रयुक्त अनारक्षित टिकट | टिकट जारी समय से 3 घण्टे के अन्दर तक | रुपये 30/- |
(ख) | अनारक्षित अग्रिम में जारी टिकट | यात्रा के दिनांक से पूर्व दिन के चौबीस बजे तक | रुपये 30/- |
(ग) | अप्रयुक्त आरक्षित टिकट | गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 48 घण्टे पूर्व | रुपये 240/- वातानुकूलित पहला दर्जा/एक्सीक्यूटिव दर्जे रुपये 200/- वातानुकूलित 2 टीयर/पहले दर्जे रुपये 180/- थ्री टीयर/थ्री टीयर एकोनामी/वातानुकूलित कुर्सीयान के लिये। रुपये 120/- स्लीपर दर्जे के लिये। रुपये 60/- द्वितीय दर्जे के लिये। |
(घ) | अप्रयुक्त आरक्षित टिकट | गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय से 48 घण्टे पूर्व से 12 घण्टे पूर्व तक | किराये का 25% किन्तु उक्त खंड (ग) में वर्णित न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार से कम नहीं। |
(घ-i) | अप्रयुक्त आरक्षित टिकट | गाड़ी के नियत प्रस्थान के समय से 12 घण्टे पहले से और पहले तक | किराये का 50% किन्तु उक्त खंड (ग) में वर्णित न्यूनतम रद्दीकरण प्रभार से कम नहीं। नोट-: आरक्षित टिकट का गाड़ी के गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के चार घण्टे पहले के बाद कोई धनवापसी नहीं दिया जाएगा। |
(घ-ii) | अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूची/RAC टिकट | गाड़ी के गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट पहले तक लिपिकीय कटौती काट कर। निर्धारित प्रस्थान समय के 30मिनट पहले के बाद WL/RAC टिकटों का कोई धनवापसी देय नहीं है। | लिपिकीय प्रभार सभी श्रेणी का रुपये 60/- |
(ड.) | आंशिक प्रयोग,राजधानी शताब्दी ट्रेन्स के आरक्षित टिकट | | कोई धनवापसी देय नहीं है, क्योंकि ब्रेक जर्नी की अनुमति (allow) नहीं है। |
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अन्य परिस्थितियां उत्पन्न होने की स्थिति में टिकटों का रिफण्ड
क्रम सं० | रिफण्ड प्राप्त करने का कारण | रिफण्ड की प्रक्रिया | रिफण्ड के लिये दावा करने की समय सीमा | भुगतान की जाने वाली राशि |
1. | AC की विफलता | अपनी यात्रा टिकट के साथ चल टिकटपरीक्षक से लिया गया मुद्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें | | गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के 20 घण्टे के अंदर | वातानुकूलित प्रथम श्रेणी-: यात्रा की वह दूरी जिस परAC खराब रहा है, उस दूरी के लिये रिफण्ड मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराये तथा प्रथम श्रेणी के किराये के अंतर के हिसाब से किया जाएगा। वातानुकूलित 2 टियर/3टियर स्लीपर-: यात्रा की वह दूरी जिस पर AC खराब रहा है उस दूरी के लिये रिफण्ड मेल/एक्सप्रेस गाड़ी के इन श्रेणियों के किराये तथा शयनयान श्रेणी के किराये के अंतर के हिसाब से किया जाएगा। वातानुकूलित कुर्सियान-: यात्रा की वह दूरी जिस पर ACखराब रहा है उस दूरी के लिये रिफण्ड मेल/एक्सप्रेस वातानुकूलित कुर्सीयान के किराये तथा द्वितीय श्रेणी के किराये के अंतर के हिसाब से किया जाएगा। |
2. | स्थान पाने के लिये निम्नतर श्रेणी में यात्रा करना | चल टिकट परीक्षक से प्राप्त मुद्रित प्रमाण पत्र के साथ अपनी यात्रा टिकट प्रस्तुत करें | प्रमाण पत्र जारी तिथि को छोड़कर दो दिनों के अन्दर | | जिस श्रेणी के लिये किराया का भुगतान किया गया था तथा जिस श्रेणी में यात्राकी गई है, उस श्रेणी के किराये के अंतर का रिफण्ड |
3. | 3 घण्टे से अधिक ट्रेन के लेट होने पर | यात्रा आरंभ स्टेशन पर टिकट जमा करने पर | गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय तक टिकट प्रस्तुत करने पर, ई-टिकट के मामले में में गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय तकTDR फ़ाइल करने का प्रविधान है। | सम्पूर्ण किराये की धनवापसी नोट-: वास्तविक प्रस्थान समय के बाद टिकट प्रस्तुत करने पर कोई धनवापसी देय नहीं है। |
4. | आरक्षित टिकटों वाले यात्रियों को स्थान प्रदान करने की रेलवे की विवशता | जिस स्टेशन से यात्रा प्रारम्भ करनी है उसी स्टेशन पर अपनी टिकट सरेंडर करें| | गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान के तीन घंटे के अन्दर, ई-टिकट के मामले में TDRफ़ाइल करने का प्रावधान है| | किसी भी तरह की कटौती किए वगैर पूरा किराया रिफण्ड किया जाएगा। |
5. | जैसा कि गाड़ी का प्रस्थान समय सारणी में विनीर्दिष्ट किया गया है,गाड़ी के उस समय में परिवर्तन कर उससे पूर्व समय कर दिये जाने पर | जिस स्टेशन से यात्रा प्रारम्भ करनी है उसी स्टेशन पर अपनी टिकट सरेंडर करें| | गाड़ी के वास्तविक प्रस्थान समय के बाद और गाड़ी का पुराने प्रस्थान समय के 3 घण्टे में (गाड़ी के प्रस्थान समय में किए गए परिवर्तन के सहित गाड़ी के समय में परिवर्तन किए जाने की तारीख से केवल 7 दिन) | किराये में से रुपये 60/- प्रति यात्री के दर से लिपिकीय प्रभार के रूप में काट कर पूरा किराया वापस किया जाएगा |
6. | गाड़ी के लेट चलने के कारण आगे की यात्रा हेतु कनेक्टिंग ट्रेन का छूट जाना | स्टेशन के रिफण्ड काउंटर पर पर टिकट प्रस्तुत करने पर | विलम्ब से चल रही गाड़ी के आगमन से 3 घण्टे के अन्दर | यात्रा किए गए भाग का किराया काटने के पश्चात यात्रा न किए गए भाग का सम्पूर्ण किराया |
7. | रेल दुर्घटना,व्यवधान या बाढ़ के कारण गाड़ी का रद्द होना | यात्री या यात्री के रिश्तेदारद्वारा टिकट प्रस्तुत किए जाने पर | गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 3 दिन के भीतर | बुक की गई सम्पूर्ण यात्रा के लिए पूरे किराये का भुगतान किया जायेगा | |
8. | रेल दुर्घटना में यात्री की मौत/जख्मी होने पर | यात्री के रिश्तेदार द्वारा टिकट प्रस्तुत किए जाने पर | गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के 3 दिन के भीतर | बुक की गई सम्पूर्ण यात्रा के लिए पूरा किराया का भुगतान किया जायेगा | |
2. ई-टिकटों का रद्दकरण:-
(i) ई-टिकट इंटरनेट के माध्यम से बुक और रद्दकरण किए जा सकेंगे तथा किराये
की वापसी लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात ग्राहक के खाते में जमा
होगी।
(ii) कन्फ़र्म एवंRAC/WL ई-टिकटों का रिफण्ड सामान्य नियम के अनुसार ही
होंगे।
(iii) प्रतीक्षा सूचीबद्ध ई-टिकट की दशा में आरक्षण चार्ट के तैयारी करने के पश्चात
जिस पर प्रतीक्षा सूची में यात्रियों के सभी प्रास्थिति पर उक्त यात्री नाम
अभिलेख (पीएनआर) पर बुक किए गए सभी ऐसे यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट
से निकाल दिये जाएँगे और लिपिकीय प्रभार की कटौती करने के पश्चात ग्राहक के
खाते में किराये का प्रतिदाय जमा कर दिया जाएगा।
(iv) एक से अधिक व्यक्तियों के यात्रा के लिए जारी किसी पार्टी की टिकट या किसी
कुटुंब का टिकट की दशा में कुछ व्यक्तियों को पुष्ट आरक्षण और अन्य को रद्द
आरक्षण और प्रतीक्षा सूची में है, रद्द आरक्षण या प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों के
यात्रा न करने की दशा में टिकट जांच कर्मचारीवृंद से इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र
प्राप्त करना होगा, टिकट जांच कर्मचारीवृंद द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के ब्योरे को
दर्शित करते हुए और टीडीआर के माध्यम से ऑन लाइन किराये की प्रक्रिया
होगी।
(v) ऑनलाइन टीडीआर (टिकट निक्षेप रसीद) यात्री के गंतव्य पर रेलगाड़ी के पहुँचने
के वास्तविक समय के 72 घण्टे तक फ़ाइल किया जाएगा और टिकट जांच
कर्मचारीवृद द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाण-पत्र भारतीय रेल खानपान और
पर्यटन निगम (IRCTC) को डाक द्वारा भेजा जाना है।
किराए का प्रतिदाय भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा
सम्यक सत्यापन के पश्चात ग्राहक के खाते में किया जाएगा।
(vi) ई-टिकटों{पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी)} की दशा में यदि आरक्षण
चार्ट तैयार कर लिया गया है तो प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए ऑनलाइन
टीडीआर का फ़ाइल किया जाना अपेक्षित है। रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान समय के चार घण्टे पूर्व के पश्चात जब प्रदाय का ऑनलाइन अनुरोध फ़ाइल किया
गया है की दशा में, पुष्टिकृत आरक्षण वाले ई-टिकट पर किराये का कोई
प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
(vii) रेलगाड़ी के प्रस्थान के निर्धारित प्रस्थान समय के तीस मिनट पूर्व के पश्चात जब प्रतिदाय
का ऑनलाइन अनुरोध पालन किया गया है उस दशा में, आर.ए.सी. आरक्षण टिकट
(RAC) ई-टिकट पर किराये का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
3. तत्काल टिकटों पर प्रतिदाय-:
(i) पुष्टि तत्काल टिकट पर किराये का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
(ii) प्रतीक्षा सूचीबद्ध तत्काल टिकट की दशा में किराये का प्रतिदाय लिपिक प्रभार
कटौती उपरांत प्रदान किया जाएगा।
(iii) एक से अधिक व्यक्तियों की यात्रा के लिए जारी किए गए पार्टी तत्काल टिकट
या कुटुंब तत्काल टिकट की दशा में जब कुछ व्यक्तियों का आरक्षण पुष्टिकृत है
और अन्यों का प्रतीक्षा सूची में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार
कम करने के पश्चात किराये का पूर्ण प्रतिदाय अनुज्ञेय होगा परंतु यह तब, जब
सम्पूर्ण तत्काल टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पूर्व के भीतर तक अभ्यर्पित करदिया गया है।
4. आरक्षित, रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का
मुल्तवी किया जाना या पूर्व नियतन।
पुष्टिकृत या रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का
मुल्तवी किया जाना उसी दर्जे में और उसी गंतव्य के लिए या उसी रेलगाड़ी द्वाराकिसी उच्चतर दर्जे के लिए या किन्हीं पश्चात्वती दिनों के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अनुज्ञत किया जाएगा-:
टिकट को आरक्षण कार्यालय में कार्यकारी घंटों के दौरान और उस रेलगाड़ी के, जिसमें मूलतः टिकट बुक किया गया है, प्रस्थान की नियत समय से कम से कम 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्पित कर दिया जाता है:
5. रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारण यात्रा का प्रारम्भ न किया जाना या चूक
जाना-:
(i) यदि रेलगाड़ी यात्रा के आरंभिक स्टेशन से रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीन घण्टे अधिक विलंब से चलने के कारण यात्रा नहीं की गई है तो आरक्षित, रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट रखने वाले सभी यात्रियों से, इस शर्तों के अधीन रहते हुए कोई रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरे किराये का प्रतिदाय किया जाएगा, बशर्ते-
टिकट को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय तक अभ्यर्पित कर दिया जाता है:
(ii) पूर्ण प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए ई-टिकटों कि दशा में TDR (टिकट निक्षेप रसीद) की रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से पहले ऑनलाइन फ़ाइल कर दिया जाता है।
(iii) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के परश्चात टिकट के रद्दकरण या अभ्यर्पण की दशा में या यदि किराये के प्रतिदाय के लिए अनुरोध को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के पश्चात ऑनलाइन फ़ाइल किया गया है तो किराये का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।
6. खोये हुए, मिल न पा रहे या फटे या विकृत टिकट-:
यदि खोये हुए मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट कि आरक्षण प्रास्थिति, यात्रा करने के प्रयोजन के लिए दूसरा टिकट जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के समय पर आरक्षित है तथा रद्द आरक्षण टिकट (आरएसी) है और दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट तैयार होने से पूर्व चाहा गया है, तब स्टेशन मास्टर दूसरे दर्जे और शायिका दर्जे की दशा में पचास रुपये प्रति यात्री और अन्य दर्जे की दशा में एक सौ रुपये प्रति यात्री संदाय करने पर मूल टिकट के बदले में दूसरा टिकट जारी करेगा।
7. अन्य परिस्थितियों में यात्री आरक्षण पद्धति (PRS) टिकटों के प्रतिदाय के लिए
आवेदन-:
इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने से भिन्न या ऐसी परिस्थितियाँ जैसे- बंद या आंदोलन या बाढ़ आदि के अधीन किराये के प्रतिदाय के लिए यात्री, टिकट के रद्दकरण के लिए आरक्षण खिड़की या स्टेशन या चालू खिड़कियों पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उन दशाओं में यात्री को TDR (टिकट निक्षेप रसीद) जारी किया जाएगा और यात्री यात्रा प्रारम्भ करने की तारीख से दस दिन के भीतर उसे रेल प्रशासन के, जिसने टिकट जारी किया था, मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक (प्रतिदाय) को मूल TDR (टिकट निक्षेप रसीद) संलग्न करते हुए प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा।
TDR (टिकट निक्षेप रसीद) रेलगाड़ी के नियत प्रस्थान के समय के पश्चात केवल तीन दिन तक जारी किया जाएगा।