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रियायत नियम

                                            रियायत

भाग-ए

विकलांग/अशक्‍त/विभिन्‍न रोग से पीड़ि‍त व्‍यक्तियों को मिलने वाली रियायतें

क्र.सं.

रियायत के लिए पात्र व्‍यक्ति की श्रेणी

रियायत का प्रतिशत

यात्रा की विशिष्‍ट शर्तें

प्राधिकार जिस पर रियायत दी जाएगी

प्रथम श्रेणी

द्वितीय/ स्‍लीपर श्रेणी

1.

पूर्णतया नेत्रहीन व्‍यक्तिअकेले या एक मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है।

75%

75%

कुछ नहीं

सरकारी डाक्‍टर / रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर/कल्‍याण मंत्रालय भारत सरकार/ संबंधित राज्‍य सरकार के समाज कल्‍याण विभाग द्वारा नेत्रहीनों के लिएमान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण-पत्र (इन संस्‍थाओं के नाम भारतीय रेल सम्‍मेलन की दर सूची सं. 24 भाग-। (जिल्‍द-2) में दिए गए हैं)

इसके अलावा वाता. कुर्सीयान एवं वाता. 3 टियर में भी 75%रियायत और वाता. प्रथम श्रेणीतथा वाता. 2 टियर में 50%रियायत ।

नोट : ऐसा व्‍यक्ति अकेले या मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है,तब उसे कुछेक शर्तों के तहत प्रथम/द्वितीय/मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में भी 50%की रियायत दी जाती है।

2.

मूक व बधिर(एक ही व्‍यक्ति दोनों रोग से पीड़ित है) व्‍यक्ति अकेला या मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है

मूक एवं बधिर व्‍यक्तियों और उनके साथ मार्गरक्षीको द्वितीय श्रेणी/स्‍लीपर तथा प्रथम श्रेणी में 50%की रियायत दी जाती है।

 

मूक एवं बधिर व्‍यक्तियों (एक ही व्‍यक्ति दोनों रोग से पीड़ित है तथा उनके साथ उनके मार्गरक्षीको भी यदि कोई है तो) ऐसे व्‍यक्तियों को मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकट सामान्‍य व्‍यक्तियों को लागू शर्तों के तहत प्रथम/ द्वितीय श्रेणी के मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में 50%की रियायत दी जाती है।

1.प्रत्‍येक मूक एवं बधिर व्‍यक्ति के साथ यात्रा करने वाले मार्गरक्षीको एकल यात्रा टिकट व सीजन टिकट पर वही रियायत देय है। पाँच वर्ष से कम आयु वाले मूक व बधिर बच्‍चे के साथ भी मार्गरक्षी को वही रियायत मिलेगी।

2.ऐसे टिकट पर ''मूक एवं बधिर व्‍यक्तिके लिए रियायत पर जारी'' का पृष्‍ठांकन अवश्‍य किया जाएगा ।

3.अगर मार्गरक्षीको भी किराए में छूट दी जाती है तो मूक एवं बधिर और मार्गरक्षीदोनों के लिए संयुक्‍त टिकट जारी किया जाएगा ।

1.रियायती यात्रा टिकटें स्‍टेशन मास्‍टर द्वारा,रियायत से संबधित प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति प्राप्‍त किए जाने तथा उसकी पूर्णता की हर प्रकार से जाँच किए जाने के बाद ही,जारी की जाएगी। प्रमाण पत्र की फोटो कापी के सत्‍यापन के संबंध में आग्रह न किया जाए। टिकट जारी करते समय मूल प्रमाण पत्र की जाँच अवश्‍य की जाए। यात्री को यात्रा के दौरान मूल प्रमाण पत्र रखना अपेक्षित है और टिकट चेकिंग स्‍टाफ द्वारा इसकी मांग किए जाने पर उसे जाँच के लिए अवश्‍य प्रस्‍तुत किया जाए।

3.

मानसिक रूप से मंद व्‍यक्ति (जो बिना किसी मार्गरक्षीके यात्रा नहीं कर सकते) (दो मानसिक रोगियों के साथ एक मार्गरक्षी यात्रा करसकता है।)

प्रथम श्रेणी और द्वितीय/ शयनयान श्रेणी में 75%-75%रियायत। 75%की रियायत एसीकुर्सीयान तथा एसी 3 टियर में तथा एसी प्रथम श्रेणी तथा एसीद्वितीय श्रेणी में 50%कीरियायत प्रदान की जाती है।

नोट : मानसिक रूप से मंद व्‍यक्तियों एवं उनके मार्गरक्षीको कुछ शर्तों के तहत प्रथम/द्वितीय श्रेणी/मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में भी 50%की रियायत दी जाती है।

कुछ नहीं

सरकारी डाक्‍टर द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

4.

टी.बी. और ल्‍यूपस वल्‍गैरिस से ग्रस्‍त रोगी अकेले या मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है।

75%

75%

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थान में भर्ती होने /इलाज/जाँच कराने हेतु वहाँ जाने और वहाँ से वापस आने के लिए।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ सैनीटोरियम के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

 

5.

कैंसर रोगी अकेले या एक मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है।

कैंसर पीड़ित रोगियों को वातानुकिलित 3 टिअर एवं शयनयान में 100% रियायत मान्य होगी |

प्रथम श्रेणी,वातानुकिलित कुर्सीयान एवं दूसरे दजे के किराये में 75% रियायत मान्य होगी |

प्रथम वातानुकुलित एवं वातानुकुलित 2 टियर में 50% रियायत मान्य होगी |

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थान में आवधिक जाँच/ इलाज कराने/भर्ती होने के लिए वहाँ आने-जाने के लिए जारी किए जाने वाले टिकटों पर।

मान्‍यता प्राप्‍तकैंसर अस्‍पताल/ संस्‍थान के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारितप्रमाण पत्र।

6.

गैर संक्रामक कुष्‍ठ रोगी

75%

75%

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थान में आवधिक जाँच/ इलाज कराने/भर्ती होने के लिए वहाँ आने-जाने के लिए जारी किए जाने वाले टिकटों पर।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थानके प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

 

7.

हिमोफीलिया से अतिग्रस्‍त/ग्रस्‍त रोगी अकेले या मार्गरक्षीसहित यात्रा करता है।

यदि ऐसे रोगी के साथ एक मार्गरक्षीयात्रा करता है,तो मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों के द्वितीय,स्‍लीपर,एसी कु‍र्सीयान,प्रथम श्रेणी और एसी3 टियर के मूल किराए पर 75%भुगतान करने पर। यदि रोगी के साथ मार्गरक्षी यात्रा करता है तो वही रियायत उसे भी दी जाएगी।

पाँच वर्ष से कम आयु वाले (जो मुफ्त यात्रा करने के अन्‍यथा पात्र हों) रोगी के साथ यात्रा करने वाले मार्गरक्षी को भी उपर्युक्‍त रियायत मिलेगी।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थान में आवधिक जाँच कराने के लिए वहाँ आने-जाने के लिए जारी किए जाने वाले टिकटों पर।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल जहाँ रोगी का इलाज चल रहा है वहाँ केप्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

8.

विकलांग/अधरंग व्‍यक्तियों/ रोगियों जो मार्गरक्षी की सहायता के बिना यात्रा नहीं कर सकते (एक मार्गरक्षी दो विकलांग रोगियों के साथ भी यात्रा कर सकता है।)

75%

75%

कुछ नहीं

सरकारी डाक्‍टर द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

नोट- स्‍लीपर क्‍लास/एसी कुर्सीयान तथा एसी 3 टियर में भी 75%की रियायत तथा एसी प्रथम श्रेणी व एसी 2 टियर में 50%की रियायत प्रदान की जाती है।

 

विकलांग/अधरंग व्‍यक्तियों/ रोगियों और उनके मार्गरक्षीको कुछ शर्तों के तहत प्रथम/द्वतीय श्रेणी के मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए में भी 50%की रियायत प्रदान की जाती है।

 

 

9.

ऑस्‍टामी के रोगी,जिनका कैंसर का आपरेशन हो चुका है और वे विशेष उपकरण (आस्‍टोमी वेमस) पहनते हैं।

50%

50%

कुछ नहीं

मान्‍यता प्राप्‍तकैंसर अस्‍पताल/संस्‍थान सरकारी अस्‍पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र ।

नोट- रियायत केवल मासिक/त्रैमासिक सीजन टिकटों के किराए पर देय है। एक तरफ की (सिंगल) यात्रा टिकटों पर रियायत देय नहीं है।

10.

थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोग से पीड़ित रोगी अकेला यात्रा करता है।

द्वितीय श्रेणी,शयनयान श्रेणी,प्रथम श्रेणी,वातानुकूलित 3 टियर,वातानुकूलित कुर्सीयान में 75%तथा द्वितीय वातानुकूलित और प्रथम वातानुकूलित में 50%की रियायत।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल/ संस्‍थान में आवधिक जाँच/ इलाज कराने/भर्ती होने के लिए वहाँ आने-जाने के लिए जारी किए जाने वाले टिकटों पर।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

11.

हृदय रोगीयों के लियेशल्‍य चिकित्सा के लिये अकेला या एक मार्गरक्षीके साथ यात्रा करता है।

द्वितीय श्रेणी,शयनयान श्रेणी,प्रथम श्रेणी,वातानुकूलित 3 टियर,वातानुकूलित कुर्सीयान में 75%तथा द्वितीय वातानुकूलित और प्रथम वातानुकूलित में 50%की रियायत।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल में हृदय शल्‍य चिकित्‍सा कराने हेतु वहाँ आने-जाने के लिए जारी किए जाने वाले टिकटों पर।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

12.

गुर्दे के रोगी अकेलेया मार्गरक्षीके साथ -

(i)डायलिसिस

(ii)मान्‍यता प्राप्‍त अस्‍पताल में गुर्दा प्रत्‍यारोपण/आपरेशन कराने हेतु।

द्वितीय श्रेणी,शयनयान श्रेणी,प्रथम श्रेणी,वातानुकूलित 3 टियर,वातानुकूलित कुर्सीयान में 75%तथा द्वितीय वातानुकूलित और प्रथम वातानुकूलित में 50%की रियायत।

डायलिसिस और

गुर्दा प्रत्‍यारोपण आपरेशन कराने के बाद वापसी यात्रा के लिए भी रियायत दी जाएगी।

मान्‍यता प्राप्‍तअस्‍पताल के प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

13.

एड्स रोगी को इलाज के लिए एआरटी सेंटर जाने और इलाज के बाद वापस आने के लिए।

केवल द्वितीय श्रेणी में 50%की रियायत (स्‍लीपर या अन्‍य किसी भीश्रेणी में नहीं)

यह रियायत मेल एक्‍सप्रेस ट्रेन के मूल किराए में ही दी जाएगी। आरक्षण शुल्‍क,सुपर फास्‍ट अधिभार,विकास प्रभार इत्‍यादि पर नहीं। यह रियायत मेल/एक्‍सप्रेस ट्रेन में किसी भी दूरी के लिए मान्‍य होगी।

संबंधित एआरटी सेंटर के प्रभारी द्वाराजारी प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत करने पर यह रियायत सीधे स्‍टेशन मास्‍टर द्वारा दी जायेगी।

भाग-बी

खिलाड़ी/कलाकार/स्‍काउट्स और गाइड/सेंट जॉन एंबुलेंस/स्‍वयं सेवी संस्‍था

क्र.सं.

रियायत के लिए पात्र व्‍यक्ति की श्रेणी

रियायत का प्रतिशत

यात्रा की विशिष्‍ट शर्तें

प्राधिकार जिस पर रियायत दी जाएगी

प्रथम श्रेणी

द्वितीय/ स्‍लीपर श्रेणी

1.

खिलाड़ी

50%

75%

राज्‍य/अ.भा./राष्‍ट्रीय/अंतर्राष्‍ट्रीय स्‍तर पर आयोजित टूर्नामेंट या ओलंपिक संघ सहित शिक्षा बोर्ड,वि.वि./ राज्‍य/अ.भा.खेल कूद संघ द्वारा आयोजितया मान्‍य प्रतिस्‍पर्धाओंमें भाग लेने के लिए यात्रा करने पर।

अवैतनिक सचिव/भारतीय विश्‍वविद्यालय संघ,नई दिल्‍ली के उप सचिव (खेल)- अ.भा. खेल संघ और उनकी राज्‍य इकाइयों के मा. सचिव,ओलंपिक संघ राज्‍य ओलंपिक समितियों के सचिवों द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

टिप्‍पणी:-आईआरसीए/ कोचिंग दर सूचीसं. 24,भाग 1,जिल्‍द 2 के परिशिष्‍ट 1/45 में अ.भा.खेल संघों के नाम दर्शाए गए हैं।

 

 

प्रथम श्रेणी (क) राज्‍य,अखिल भारतीय टूर्नामेंट या राष्‍ट्रीय स्‍तर की खेल स्‍पर्धा में भाग लेने पर 50%

(क) भारत में आयोजित राष्‍ट्रीय/ अंतर्राष्‍ट्रीय चैंपियनशिप के लिए 75%

2 (क)

कलाकार

वास्‍तविक व्‍यावसायिक मनोरंजन कंपनियाँ या पार्टियाँ,जैसे नाटक,संगीत और नृत्‍य मंडलियाँ और जादूगरों की मंडलियाँ जो अकेले या ग्रुप में यात्रा करती हैं।

50%

75%

केंद्र/राज्‍य संगीत नाटक अकादमी या युवा मामले एवं खेलकूद विभाग (मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय) द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी विशिष्‍ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं।

केंद्र/राज्‍य संगीत नाटक अकादमी या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

 

ख.

राष्‍ट्रीय नाट्य विद्यालय,नई दिल्‍ली के विद्यार्थी कलाकार

50%

75%

विशिष्‍ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा।

राष्‍ट्रीय नाट्य विद्यालय,नई दिल्‍ली द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

 

ग.

अव्‍यावसायी कलाकार (नाटक,गायन,संगीत और नृत्‍य मंडलियाँ) अकेले या ग्रुप में यात्रा करते हैं।

50%

75%

विशिष्‍ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा।

जिस स्‍थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है वहाँ के सिविल प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि :-

क.कार्यक्रम मनोरंजन कर से छूट प्राप्‍त है।

ख.आयोजक का इस आशय का वचन पत्र कि किसी भी प्रकार प्रवेश शुल्‍क नहीं लिया जा रहा है या टिकटों की बिक्री सेप्रवेश सीमित करने हेतु टिकटों की बिक्री की जा रही है और टिकटों की ब्रिक्री से हुई आय को मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍था को दान किया जाएगा।

 

घ.

वास्‍तविक व्‍यावसायिक सर्कस कलाकार/पार्टियाँ

50%

75%

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित विशिष्‍ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा।

भारतीय सर्कस फेडरेशन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग से जारी प्रमाण पत्र ।

 

3.

भारत स्‍काऊट्स और गर्ल गाइड्स/व्‍यॉयजस्‍काउट्स और गर्ल गाइड्स वर्दी में।

कुछ नहीं

50%

स्‍काउट या गाइड ड्यूटी हेतुकम से कम चार सदस्‍यों के दल में यात्रा करने के लिए।

स्‍काउटर या गाइडर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र जिसे राष्‍ट्रीय प्रधान कार्यालय के सचिव/आयुक्‍त या राजकीय मुख्‍यालय या राज्‍य के जिला आयुक्‍त द्वारा प्रतिहस्‍ताक्षरित किया गया हो।

 

 

4.

सेंट जॉन एंबुलैंसब्रिगेड या रिलीफ वेलफेयर एंबुलैंसदल,कोलकाता के सदस्‍य।

कुछ नहीं

25%

सेंट जॉन एंबुलैंसप्रतियोगिता में भाग लेने या आयोजन/ प्रबंधन के लिए अथवा उनके कैंप में जाने के लिए।

सेंट जॉन एंबुलैंसब्रिगेड के सचिव/ सहायक आयुक्‍तअथवा/संगठन,रिलीफ वेलफेयर एंबुलैंस कोर,कोलकाता के स्‍टाफअधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

 

 

5.

सर्विस सिविल इंटरनेशनल के स्‍वयं सेवक

कुछ नहीं

25%

कैंपों में भाग लेने और सरकारी काम से यात्रा के लिए।

भारत में उनके शाखा सचिव या सर्विस सिविल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र।

 

 

भाग-सी

विद्यार्थी/नर्स/अध्‍यापक/बेरोजगार नौजवान/किसान/वरिष्‍ठ नागरिक

1.(क)

सभी प्रकार के वे स्‍कूल जो संबंधित राज्‍य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्‍यता प्राप्‍त हैं और वे सभी शिक्षण संस्‍थान जो केंद्रीय सरकार (शिक्षा मंत्रालय) से मान्‍यता प्राप्‍त हैं,के 25 वर्ष (अनु.जाति./अनु.जन जाति के मामले में 27 वर्ष) तक की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए

कुछ नहीं

 

50%

 

(1) शैक्षणिक स्‍थान और गृह नगर के बीच (2) मान्‍यता प्राप्‍त शैक्षणिक संस्‍थानों की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए (3) शैक्षणिक टूर,कम से कम 10 के समूह में यात्रा करने पर ।

संबंधित शैक्षणिक-संस्‍थान के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्‍ताक्षरित रियायत आदेश।

नोट : रेलवे पर रियायत आदेश पुस्तिकाएं बिक्री हेतु उपलब्‍ध रहती है और इन्‍हें मान्‍यताप्राप्‍त स्‍कूल/कालेज/ शैक्षणिक संस्‍थानों को लागत मूल्‍य पर संबंधित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा उपलब्‍ध कराई जाती है।

टिप्‍पणी : कुछ शर्तों के तहत ऐसे विद्यार्थियों के लिए रियायती मासिक / त्रैमासिक सीजन टिकटें भी जारी की जाती हैं।

1.(ख)

12वीं कक्षा तक के स्‍कूली छात्र एवं स्‍नातक कक्षा तक की छात्राएं

नोट : के‍वल द्वितीय श्रेणी की नि:शुल्‍क मासिक सीजन टिकट (एम.एस.टी.) जारी की जाती हैं। ये नि:शुल्‍क एम.एस.टी.150 किमी.तक की दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। यह नि:शुल्‍क विद्यार्थी एम.एस.टी. किसी भी मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ी में यात्रा के लिए वैध नहीं होंगे।

विद्यार्थियों के निवास स्‍थान से एवं स्‍कूल के स्‍टेशनों के बीच रोजाना आने जाने के लिए।

ये नि:शुल्‍क मासिक सीजन टिकट छात्रों को एम.एस.टी. जारी करने से संबंधित लागू शर्तों के आधारपर जारी की जाएंगी।

1.

(ग)

ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्‍कूलों के विद्यार्थी ।

वर्ष में एक बार जब अध्‍ययन टूर पर यात्रा करते हैं तो द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में 75%की रियायत दी जाती है।

न्‍यूनतम 20 विद्यार्थियों के ग्रुप और मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर भी द्वितीय श्रेणी में 75%की रियायत दी जाती है। बहिर्यात्रा के आरंभ से तीन माह की अवधि तक वैध वापसी के टिकट भी जारी किए जाते हैं।

रियायत केवल द्वितीयश्रेणी में दी जाएगी न कि शयनयान श्रेणी में।

आरक्षण शुल्‍क,सुपरफास्‍ट प्रभार,विकास प्रभारआदि पूरा वसूल किया जाएगा।

 

संबंधित विद्यालय का प्रधान अध्‍यापक/प्रधान अध्‍यापिका/प्रधानाचार्य प्रचलित रियायत प्रमाण पत्र पर अतिरिक्‍त रूप से यह भी पृष्‍ठांकित करेगा कि स्‍कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्‍कूल है और विद्यार्थी ने चालू वित्‍तीय वर्ष में 75%की रियायत का लाभ नहीं लिया है।

1.घ

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्‍कूल में अध्‍ययनरत छात्राएं जिन्‍हें महाविद्यालय में मेडिकल,इंजीनियरीऔर अन्‍य व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम की राष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लने के लिए यात्रा करनी है।

राष्‍ट्रीय स्‍तर की संस्‍थाओं या भारत सरकार के निकायों द्वारा राष्‍ट्रीय स्‍तर पर आयोजित कराई जाने वाली मेडिकल,इंजीनियरी व अन्‍य व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए यात्रा करते हैंतो उन्‍हें द्वितीय श्रेणी के मेल/एक्‍सप्रेस के मूल किराए में 75%की रियायत दी जाएगी।

रियायत केवल द्वितीयश्रेणी में दी जाएगी न कि शयनयान श्रेणी में।

आरक्षण शुल्‍क,सुपरफास्‍ट प्रभार,विकास प्रभारआदि पूरा वसूल किया जाएगा।

 

विद्यालय का प्रधान अध्‍यापक/प्रधान अध्‍यापिका/ प्रधानाचार्य प्रचलित रियायत प्रमाण पत्र में अतिरिक्‍त रूप से यह भी पृष्‍ठांकित करेगा कि स्‍कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्‍कूल है और इस स्‍कूल की संबंधित छात्रा को संस्‍थान/निकाय द्वारा आयोजित व्‍यावसायिक पाठ्यक्रम की राष्‍ट्रीय स्‍तर की प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए (शहर का नाम) जाने की आवश्‍यकता है।

उपरोक्‍त प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश पत्र या काल लेटर की फोटो प्रति यात्रा आरंभ किए जाने वाले स्‍टेशन पर प्रस्‍तुत किए जाने पर वहाँ के स्‍टेशन प्रबंधक द्वारा रियायती वापसी यात्रा टिकटे जारी की जाएगी।

वापसी यात्रा टिकट की वैधता अवधि बहिर्यात्रा शुरुकिए जाने की तारीख से एक महीने तक के लिए वैध रहेगी।

2.

प्रशिक्षित/विद्यार्थी नर्सें और मिडवाइफ।

कुछ नहीं

25%

छुट्‍टी अथवा ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा।

भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ नई दिल्‍ली के सचिव,या सिविल प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्‍य के मान्‍यता प्राप्‍त अस्‍पताल/संस्‍थान के प्रधानाचार्य या सिविल सर्जन या राज्‍य सरकार द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त राज्‍य के नर्स रजिस्‍ट्रेशन कौंसिल केकिसी मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी या सचिव/ रजिस्‍ट्रार और नर्स विद्यार्थी/मिडवाइफजो अस्‍पताल में प्रशिक्षण ले रही हैं के अधीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

 

 

 

3.

मान्‍यता प्राप्‍त प्राथमिक/सैकेंडरी स्‍कूलों के अध्‍यापक व प्रधानाचार्य कम से कम चार के दल में।

टिप्‍पणी : रेल यात्रा रियायत की सुविधा अध्‍यापकों को व्‍यक्तिगत तौर से शैक्षिक दौरे के लिए भी दी जाती है बशर्ते उसके लिए संबंधित जिला शिक्षा प्राधिकारी चाहे वह विभाग के स्‍थानीय निरीक्षक के पद का हो,का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत किया जाए।

कुछ नहीं

 

25%

 

शैक्षणिक दौरे पर यात्रा के लिए।

विद्यालय के प्रधान अध्‍यापक/प्रधान अध्‍यापिका/प्रधानाचार्य/जिला निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी/ उप मंडल शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।

 

 

4

35 वर्ष तक की उम्र के बेरोजगार युवक।

मेल/एक्‍सप्रेस के केवल द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में पूरी रियायत नहीं है |अन्‍य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्‍क,सुपरफास्‍ट प्रभार,विकास प्रभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे।

टिप्‍पणी : आने-जाने की टिकट जारी की जाएगी/वापसी यात्रा के टिकटों की वैधता बहिर्यात्रायात्रा की तारीख से 10 दिन तक की होगी।

केंद्रीय सरकार/राज्‍य सरकार के नौकरी के के चयन से संबंधित साक्षात्‍कार

में उपस्थित होने के लिए यात्रा।

टिप्‍पणी : सार्वजनिक उपक्रम संगठन का अर्थ है केंद्र/राज्‍य सरकारों के कार्यालय,सांविधिकनिकाय,नगर-निगम,सरकारी उपक्रम विश्‍वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।

सत्‍यापित प्रति (1) संबंधित संगठन द्वारा भेजे गए बुलावा पत्र जिसमें साक्षात्‍कार की तिथि और स्‍थान दर्शाए गए हों

(।।) संबंधित संगठन को उम्‍मीदवार द्वारा प्रस्‍तुत आवेदन पत्र की प्रतिलिपि बशर्ते संबंधित संगठन द्वारा उम्‍मीदवार की यात्रा का आंशिक या पूरा खर्चा वहन नहीं किया जा रहा हो

टिप्‍पणी : संबंधित दस्‍तावेज केंद्र/राज्‍य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्‍ट्रेट या लोकसभा सदस्‍य या विधान सभासदस्‍य या विधान परिषद सदस्‍य/सरपंच/तहसीलदार द्वारा अवश्‍य सत्‍यापित होना चाहिए।

4(क)

संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी।

कुछ नहीं

50

-

-

 

 

5.

किसान

कुछ नहीं

25%

-

-

 

 

6.

(क) किसानों को राष्‍ट्रीय स्‍तर के कृषि संस्‍थानों में बेहतर कृषि संबंधी कार्य का प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु वहाँ आने जाने के लिए।

(ख) दुग्‍ध उत्‍पादक जो प्रशिक्षण और डेरी फार्मिंग के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर के डेयरीसंस्‍थानों में दौरा करने जाते हैं।

केवल मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों के शयनयान/ द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में 50%रियायत,अन्‍य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्‍क,सुपरफास्‍ट प्रभार,विकास अधिभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे।

-

-

7.

(क) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्‍ठ नागरिक (पुरुष एवं महिला 58 वर्ष)

मेल एक्‍सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों के किराए और राजधानी/शताब्‍दी/जनशताब्‍दी गाड़ियों के सभी प्रकार के किराए शामिल कर कंपोजिट किराए में 30%की रियायत 60 वर्ष या इससे अधिक के पुरुष वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तथा 50%रियायत 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिलाओं के लिए।

कुछ नहीं

टिकट खरीदते समय किसी प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता नहीं होती (लेकिन यात्रा के दौरान उनके पास उम्र या जन्‍म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए,जो सरकारी संस्‍थान/एजेंसी/परिचय पत्र,राशनकार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट,शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे स्‍थानीय निकाय या पंचायत निगम/नगर पालिका द्वारा जारी किया गया हो या कोई अन्‍य प्रमाणिक और मान्‍यता प्राप्‍त दस्‍तावेज।

 

(ख) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे पुलिस कर्मी जिन्‍हें विशिष्‍ट सेवा के लिए राष्‍ट्रपति पुलिस पदक से सम्‍मानित किया गया हो।

मेल एक्‍सप्रेस की सभी श्रेणियों के मूल किराए में तथा राजधानी/शताब्‍दी/ जनशताब्दी गाड़ियों के सर्वसम्मिलित किरायों में पुरुषों के लिये 50% रियायत एवं महिलाओं के लिये 60% रियायत।

कुछ नहीं

भारत सरकार के गृह मंत्रालय,नई दिल्‍ली द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति।

8.

रु.400/- प्रति माह से कम की आय वाले असंगठित क्षेत्र के व्‍यक्तियोंजैसे,सब्‍जी विक्रेता,घरेलू नौकर,कृषि मजदूर,निर्माण श्रमिक आदि।

केवल रु. 15/- के द्वितीय श्रेणी के निम्‍न मूल का मासिक सीजन टिकट।

टिप्‍पणी : यह मासिक सीजन टिकट केवल 100 कि.मी. तक दूरी के लिए जारी किया जाएगा। ये मासिक सीजन टिकटें केवल द्वितीय श्रेणी के लिए जारी की जाएगी और यह मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के लिए वैध नहीं होंगी।

कुछ नहीं

एम.पी./एम.एल.ए./डी.एम./ए स.डी.ओ./बी.डी.ओ. द्वारा जारी या गरीबी उन्‍मूलन स्‍कीम के तहत जारी कोई प्रमाण पत्र।

 

भाग-डी

राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार विजेता/प्रतिरक्षा सेवा और पुलिस कार्मिकों की विधवाएं

1.

शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्‍ट्रपति द्वारा राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार से सम्‍मानित शिक्षक

कुछ नहीं

50%

 

कुछ नहीं

संबंधित राज्‍य सरकार के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति।

 

 

2.

प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्‍कार से सम्‍मानित औद्योगिक श्रमिक

कुछ नहीं

75%

कुछ नहीं

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति

 

 

3.

राष्‍ट्रीय बहादुरी पुरस्‍कार विजेता बच्‍चों के साथ माता पिता (दोनों में से कोई एक)

लागू नहीं

50%

कुछ नहीं

राष्‍ट्रीय बहादुरी पुरस्‍कार प्राप्‍त करने वाले बच्‍चों का भारतीय बाल कल्‍याण परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति।

नोट : राष्‍ट्रीय बहादुरी पुरस्‍कार प्राप्‍त बच्‍चों की आयु 18 वर्ष पूराहोने तक,वे द्वितीय/ स्‍लीपरश्रेणी में पूर्णत: नि:शुल्‍क यात्रा करने के पात्र हैं। इस प्रयोजन हेतु बच्‍चों को क्षेत्रीय रेलवे प्रधान कार्यालय/मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा द्वितीय/ स्‍लीपर श्रेणी के मानार्थ चैक पास जारी किए जाते हैं। माता-पिता को केवल बच्‍चे के साथ यात्रा करते समय रियायत दी जाती है।

 

4.

1999 में कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं

लागू नहीं

75%

कुछ नहीं

जिला सैनिक बोर्ड,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति।

 

 

5.

युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों की विधवाएं।

लागू नहीं

75%

कुछ नहीं

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी दस्‍तावेज की फोटोप्रति।

 

 

6.

श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए भारतीय शांति सेना के सैनिकों की विधवाएं।

लागू नहीं

75%

कुछ नहीं

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी दस्‍तावेज की फोटो प्रति।

 

 

 

7.

उग्रवादियों और आंतकवादियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए पुलिस-कर्मियों/ अर्द्ध सैनिक बल/रक्षाकर्मियों की विधवाएं।

लागू नहीं

75%

कुछ नहीं

संबंधित पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्‍त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मामले में अपर उप-पुलिस महानिरीक्षक कमांडेट/सहायक निदेशक या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय,जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति।

 

 

 

 

 

भाग-ई

एलोपैथिक डॉक्‍टर

क्र. सं.

रियायत के लिए पात्र व्‍यक्तियों की श्रेणी

रियायत का प्रतिशत

यात्रा की विशिष्‍ट शर्तें

रियायत से संबंधित प्राधिकार पत्र

1.

यात्रा के दौरान यात्रियों को नि:शुल्‍क चिकित्‍सासहायता देने वाले एमबीबीएस/एलोपैथिक डॉक्‍टर

मेल/एक्‍सप्रेस के आरक्षित कोचों की सभी श्रेणियों के मूल किराएमें 10%तथा राजधानी/शताब्‍दी/जन शताब्‍दी गाड़ियों के मामले में किसी भी गाड़ी में डाक्‍टरों की संख्‍या का तथा इन गा‍ड़ियों के लिए प्रतिबंधित न्‍यूनतम दूरी का ध्‍यान किए बिना इन गाड़ियों के कंपोजिट किराए में 10%रियायत दी जाएगी।

कुछ नहीं

भारतीय चिकित्‍सा परिषदद्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ डॉक्‍टरद्वारा यात्रा के दौरान जरूरतमंद यात्रियों को चिकित्‍सा सहायता दिए जाने के आशय का घोषणा पत्र देने पर।

भाग-फ

रोगियों के शव

1.

प्रमुख सरकारी अस्‍पतालों में इलाज के दौरान रोगी के मर जाने पर उनके शव ले जाने के लिए।

जिन रोगियों कीसरकारी अस्‍पताल में इलाज के दौरान मृत्‍यु हो जाती है,उनके शव को सरकारी अस्‍पताल के निकटतम स्‍टेशन से उनके गृह नगर के निकटतम स्‍टेशन तक पहुँचाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा।

शव गाड़ी में तभी वहन किया जाएगा जब इसे वायुरोधी ताबूत में उचित रूप से सुरक्षित रखा गया हो और कोई उत्‍तरदायी व्‍यक्ति अपना टिकट लेकर गंतव्‍य स्‍टेशन पर शव को अपने कब्‍जे में लेकर उसे उतारने की जिम्‍मेदारी लेता हो।

सरकारी अस्‍पताल के प्रमुख द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि रोगी की मृत्‍यु इलाज के दौरान ही हुई है और उसकी मृत्‍यु किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हुई है,को स्‍टेशन प्रबंधक को प्रस्‍तुत करने पर शव को नि:शुल्‍क रेल से ले जाने की अनुमति होगी।

भाग-जी

मीडिया से जुड़े मान्‍यता प्राप्‍त संवाददाता

1.

भारत सरकार/जिला/राज्‍य सरकार/ संघ शासित प्रदेश के मुख्‍यालयों द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त प्रेस संवाददाता

1.मेल/एक्‍सप्रेस की सभी श्रेणियों के मूल किराए में 50%की रियायत। अन्‍य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्‍क,सुपरफास्‍ट प्रभार,विकास अधिभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे।

2.राजधानी/शताब्‍दी/जन शताब्‍दी गाड़ियों के पूरे किराए में 30%की रियायत है लेकिन विकास अधिभार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी।

3.इन कूपनों के बदले अन्‍य कोई रियायत देय नहीं होगी।

नोट :

(i)सभी श्रेणियों के टिकटों के लिए कूपन पुस्तिका वैध होगी लेकिन ये कूपन सीजन टिकटों की खरीद के लिए वैध नहीं होंगे।

(ii)रियायत एक वर्ष में की जाने वाली असीमित यात्राओं के लिए देय है।

प्रेससंबंधी वास्‍तविक कार्यों के लिए यात्रा हेतु।

संबंधित राज्‍य सरकार/जिला मुख्‍याल/ राजधानी मुख्‍यालय के निकटतम स्‍टेशन सेनिम्‍न निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करने पर कूपन पुस्‍तकें जारी की जाती है :

1)भारत सरकार के मुख्‍यालय द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त संवाददाता के लिए उप मुख्‍य सूचना अधिकारी/भारत सरकार

2)संबंधित राज्‍य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के मुख्‍यालयों के लिए प्रचार निदेशक

3)जिला मुख्‍यालय द्वारा मान्‍यता प्राप्‍त संवाददाताओं के लिए जिला जन संपर्क अधिकारी या संबंधित जिला कलैक्‍टर।

 

वरिष्‍ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें :

(क)दिनांक 01.04.2008 से राजधानी/शताब्‍दी/जनशताब्‍दी सहित सभी मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों के किराए में 60 वर्ष की आयु वाले पुरुष वरिष्‍ठ नागरिकों को 30%तथा महिला वरिष्‍ठ नागरिकों को 50%की रियायत का लाभ दिया जा रहा है।

(ख)यह रियायत केवल मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों के किराए में दी जाती है। यह रियायत द्वितीय श्रेणी के सामान्‍य किराए और सुपर फास्‍ट,आरक्षण प्रभार पर देय नहीं है।

(ग)यह रियायत यात्री द्वारा अपना टिकट बुक कराते समय घोषित आयु के आधार पर दी जाती है।

(घ)जो वरिष्‍ठ नागरिक रियायत का लाभ नहीं लेना चाहते हैं वे आरक्षण के समय इसका उल्‍लेख अवश्‍य करें। उन्‍हें पूरा किराए लेकर टिकट जारी किया जाएगा।

(ङ)वरिष्‍ठ नागरिकों को प्रमाण पत्र के रूप में जैसे राशन कार्ड की फोटो प्रति,पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,मतदाता पहचान पत्र,जन्‍मतिथि प्रमाण पत्र,एसएसएलसी पुस्तिका का प्रथम पृष्‍ठ वी.ए.ओ./तहसीलदार/नगर पालिका /कारपोरेशन इत्‍यादि द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र इत्‍यादि दस्‍तावेजों को अपने पास रखना होगा।

(च)वरिष्‍ठ नागरिकों को यात्रा के दौरान उपर्युक्‍त दस्‍तावेजों में से कोई एक प्रमाण पत्र के तौर पर अवश्‍य रखना चाहिए। यदि मांगे जाने पर वे इन्‍हें नहीं दिखा पाते हैं तो उन्‍हें किराए का अंतर और अतिरिक्‍त प्रभार देना होगा।

नोट:

ii.रियायती टिकट वाले यात्री को अपनी टिकट उच्‍चतर श्रेणी टिकट में बदलवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी भले ही वह उच्‍चतर श्रेणी के वास्‍तविक किराए का अंतर चुकाने को तैयार हों तथापि,प्रथम श्रेणी में रियायत का पात्र व्‍यक्ति एसी-2 टियर की टिकट जारी करवा सकता है। इस शर्त पर कि प्रथम श्रेणी की उसे जारी की जाने वाली रियायती टिकट के किराए तथा एसी 2 टियर और प्रथम श्रेणी के वास्‍तविक किरायों के बीच के अंतर को जमा कर एसी 2 टियर का टिकट खरीद सकता है।

iii.भाग ए- 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,और 12 में उद्धृत रोगी/व्‍यक्तियों के साथ जाने वाले मार्गरक्षी प्रत्‍येक श्रेणी के सामने उल्लिखित रियायत पाने का हकदार है।

iv.भाग ए,डी,ई और एफ में उल्लिखित कोटि के व्‍यक्ति/रोगी आवश्‍यक प्रलेख प्रस्‍तुत करके स्‍टेशनों,बुकिंग/आरक्षण कार्यालयों से रियायत पा सकते हैं।

v.शेष वर्ग के व्‍यक्ति संबंधित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से संपर्क करें जो रियायत संबंधी पात्रता की जाँच करने के बाद उन्‍हें अपेक्षित प्राधिकार पत्र जारी करेंगे। इस प्राधिकार पत्र के आधार पर स्‍टेशन प्रबंधक,बुकिंग/आरक्षण कार्यालय द्वारा रियायती टिकट जारी की जाएगी।

vi.भाग ए में उद्धृत श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र जरुरतमंद व्‍यक्तियों को आपूर्ति हेतु सभी स्‍टेशनों और रेलवे कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों में उपलब्‍ध है।

vii.भाग ए,सी -8 और डी में उल्लिखित कोटि के रोगी/व्‍यक्तियों को टिकट खरीदते समय मूल प्रमाण पत्र और इसकी फोटो प्रति प्रस्‍तुत करनी चाहिए। मूल प्रमाण पत्र की जाँच बुकिंग लिपिक द्वारा की जाएगी और फोटो कापी स्‍टेशन रिकार्ड के रूप में रखी जाएगी।

viii.भाग सी-7 और डी में उल्लिखित श्रेणी के व्‍यक्ति को टिकट खरीदते समय अपना पहचान पत्र प्रस्‍तुत करना चाहिए ताकि बुकिंग लिपिक इसकी जाँच कर सके। यात्रा के दौरान पहचान पत्र अपने साथ रखना चाहिए और टिकट चेकिंग स्‍टाफ द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्‍तुत किया जाना चाहिए।

ix.सभी गा‍ड़ियों के समस्‍त श्रेणियों की रियायती किरायों की गणना मेल/एक्‍सप्रेस या जिस गाड़ी से यात्री यात्रा करेगा इन सभी बातों का ध्‍यान किए बगैर मेल/एक्‍सप्रेस गाड़ियों के मूल किराए के आधार पर की जाएगी, चाहे यात्री मेल या एक्‍सप्रेस या पैसेंजर गाड़ी से यात्रा कर रहा हो।

अधिक जानकारी के लिए कृपया निकटतम रेलवे स्‍टेशन के स्‍टेशन प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं। कठिनाई होने पर संबंधित वरिष्‍ठ मंडल वाणिज्‍य प्रबंधक से भी संपर्क किया जा सकता है।

x.शारीरिक रूप से विकलांग व्‍यक्ति जिस गाड़ी से यात्रा कर रहा है उसी गाड़ी से उसे आशोधित स्‍कूटर और मोटर चालित तिपाहिया मोपेड नि:शुल्‍क ले जाने की अनुमति दी जाएगी।

xi.सी-7 और ई से संबंधित मदों के लिए राजधानी/शताब्‍दी/जनशताब्‍दी में रियायत दी जाती है। इसके अतिरिक्‍त अन्‍य रियायतें राजधानी/शताब्‍दी/ जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस में नहीं दी जाती है।

मानार्थ पास : शौर्य पुरस्‍कार विजेता

अर्जुन पुरस्‍कार विजेता, शौर्य पुरस्कार विजेता (परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एवं शौर्य चक्र) और मरणोपरांत ऐसे पुरस्‍कार पाने वालों की विधवाओं और पुलिस पदक पुरस्‍कार और लाइसेंसधारी पोर्टर (कुलियों) को मानार्थ पास जारी किए जाते हैं। यह मानार्थ पास संबंधित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्‍कार विजेताओं को जारी किए गए प्रथम श्रेणी/2 वाता. मानार्थ कार्ड पास उनके द्वारा राजधानी एक्‍सप्रेस के 2 वातानुकूलित एवं 3 वातानुकूलित और शताब्‍दी/जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस के कुर्सीयान में परिचर सहित यात्रा करने के लिए वैध है।

महत्‍वपूर्ण : उक्‍त सूचनाएं भारतीय रेल सम्‍मेलन कोचिंग दर सूची सं. 24 भाग 1 (जिल्‍द-2)- रेलवे रियायत और भारतीय रेल सम्‍मेलन कोचिंग दर सूची सं. 25 भाग 1 (जिल्‍द-।) के बदले नहीं हैं जिसमें विस्‍तृत जानकारी रेल यात्रा-रियायत के लिए आवश्‍यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र/प्रलेखों का उल्‍लेख है। रेलवे स्‍टेशनों के पास कोचिंग दर सूचियों की प्रतियाँ संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रहती हैं। इसे महासचिव भारतीय रेल सम्‍मेलन संगठन स्‍टेट एंट्री रोड नई दिल्‍ली से भी खरीदा जा सकता है।

 

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Source : CMS Team Last Reviewed : 08-09-2023  


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