1. | खिलाड़ी | 50% | 75% | राज्य/अ.भा./राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित टूर्नामेंट या ओलंपिक संघ सहित शिक्षा बोर्ड,वि.वि./ राज्य/अ.भा.खेल कूद संघ द्वारा आयोजितया मान्य प्रतिस्पर्धाओंमें भाग लेने के लिए यात्रा करने पर। | अवैतनिक सचिव/भारतीय विश्वविद्यालय संघ,नई दिल्ली के उप सचिव (खेल)- अ.भा. खेल संघ और उनकी राज्य इकाइयों के मा. सचिव,ओलंपिक संघ राज्य ओलंपिक समितियों के सचिवों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। टिप्पणी:-आईआरसीए/ कोचिंग दर सूचीसं. 24,भाग 1,जिल्द 2 के परिशिष्ट 1/45 में अ.भा.खेल संघों के नाम दर्शाए गए हैं। |
| | प्रथम श्रेणी (क) राज्य,अखिल भारतीय टूर्नामेंट या राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा में भाग लेने पर 50% (क) भारत में आयोजित राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए 75% |
2 (क) | कलाकार वास्तविक व्यावसायिक मनोरंजन कंपनियाँ या पार्टियाँ,जैसे नाटक,संगीत और नृत्य मंडलियाँ और जादूगरों की मंडलियाँ जो अकेले या ग्रुप में यात्रा करती हैं। | 50% | 75% | केंद्र/राज्य संगीत नाटक अकादमी या युवा मामले एवं खेलकूद विभाग (मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय) द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित किसी विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। | केंद्र/राज्य संगीत नाटक अकादमी या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र। |
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ख. | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय,नई दिल्ली के विद्यार्थी कलाकार | 50% | 75% | विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा। | राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय,नई दिल्ली द्वारा जारी प्रमाण पत्र। |
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ग. | अव्यावसायी कलाकार (नाटक,गायन,संगीत और नृत्य मंडलियाँ) अकेले या ग्रुप में यात्रा करते हैं। | 50% | 75% | विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा। | जिस स्थान पर कार्यक्रम आयोजित किया जाना है वहाँ के सिविल प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र कि :- क.कार्यक्रम मनोरंजन कर से छूट प्राप्त है। ख.आयोजक का इस आशय का वचन पत्र कि किसी भी प्रकार प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है या टिकटों की बिक्री सेप्रवेश सीमित करने हेतु टिकटों की बिक्री की जा रही है और टिकटों की ब्रिक्री से हुई आय को मान्यता प्राप्त संस्था को दान किया जाएगा। |
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घ. | वास्तविक व्यावसायिक सर्कस कलाकार/पार्टियाँ | 50% | 75% | मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग द्वारा प्रायोजित या अनुमोदित विशिष्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा। | भारतीय सर्कस फेडरेशन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामले एवं खेलकूद विभाग से जारी प्रमाण पत्र । |
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3. | भारत स्काऊट्स और गर्ल गाइड्स/व्यॉयजस्काउट्स और गर्ल गाइड्स वर्दी में। | कुछ नहीं | 50% | स्काउट या गाइड ड्यूटी हेतुकम से कम चार सदस्यों के दल में यात्रा करने के लिए। | स्काउटर या गाइडर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र जिसे राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय के सचिव/आयुक्त या राजकीय मुख्यालय या राज्य के जिला आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। |
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4. | सेंट जॉन एंबुलैंसब्रिगेड या रिलीफ वेलफेयर एंबुलैंसदल,कोलकाता के सदस्य। | कुछ नहीं | 25% | सेंट जॉन एंबुलैंसप्रतियोगिता में भाग लेने या आयोजन/ प्रबंधन के लिए अथवा उनके कैंप में जाने के लिए। | सेंट जॉन एंबुलैंसब्रिगेड के सचिव/ सहायक आयुक्तअथवा/संगठन,रिलीफ वेलफेयर एंबुलैंस कोर,कोलकाता के स्टाफअधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र। |
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5. | सर्विस सिविल इंटरनेशनल के स्वयं सेवक | कुछ नहीं | 25% | कैंपों में भाग लेने और सरकारी काम से यात्रा के लिए। | भारत में उनके शाखा सचिव या सर्विस सिविल इंटरनेशनल के प्रतिनिधि द्वारा जारी निर्धारित प्रमाण पत्र। |
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भाग-सी विद्यार्थी/नर्स/अध्यापक/बेरोजगार नौजवान/किसान/वरिष्ठ नागरिक |
1.(क) | सभी प्रकार के वे स्कूल जो संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और वे सभी शिक्षण संस्थान जो केंद्रीय सरकार (शिक्षा मंत्रालय) से मान्यता प्राप्त हैं,के 25 वर्ष (अनु.जाति./अनु.जन जाति के मामले में 27 वर्ष) तक की आयु वाले विद्यार्थियों के लिए | कुछ नहीं | 50% | (1) शैक्षणिक स्थान और गृह नगर के बीच (2) मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए (3) शैक्षणिक टूर,कम से कम 10 के समूह में यात्रा करने पर । | संबंधित शैक्षणिक-संस्थान के प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर हस्ताक्षरित रियायत आदेश। नोट : रेलवे पर रियायत आदेश पुस्तिकाएं बिक्री हेतु उपलब्ध रहती है और इन्हें मान्यताप्राप्त स्कूल/कालेज/ शैक्षणिक संस्थानों को लागत मूल्य पर संबंधित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। |
टिप्पणी : कुछ शर्तों के तहत ऐसे विद्यार्थियों के लिए रियायती मासिक / त्रैमासिक सीजन टिकटें भी जारी की जाती हैं। |
1.(ख) | 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्र एवं स्नातक कक्षा तक की छात्राएं | नोट : केवल द्वितीय श्रेणी की नि:शुल्क मासिक सीजन टिकट (एम.एस.टी.) जारी की जाती हैं। ये नि:शुल्क एम.एस.टी.150 किमी.तक की दूरी के लिए जारी किए जाते हैं। यह नि:शुल्क विद्यार्थी एम.एस.टी. किसी भी मेल/एक्सप्रेस गाड़ी में यात्रा के लिए वैध नहीं होंगे। | विद्यार्थियों के निवास स्थान से एवं स्कूल के स्टेशनों के बीच रोजाना आने जाने के लिए। | ये नि:शुल्क मासिक सीजन टिकट छात्रों को एम.एस.टी. जारी करने से संबंधित लागू शर्तों के आधारपर जारी की जाएंगी। |
1. (ग) | ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी । | वर्ष में एक बार जब अध्ययन टूर पर यात्रा करते हैं तो द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में 75%की रियायत दी जाती है। न्यूनतम 20 विद्यार्थियों के ग्रुप और मार्गरक्षी के साथ यात्रा करने पर भी द्वितीय श्रेणी में 75%की रियायत दी जाती है। बहिर्यात्रा के आरंभ से तीन माह की अवधि तक वैध वापसी के टिकट भी जारी किए जाते हैं। | रियायत केवल द्वितीयश्रेणी में दी जाएगी न कि शयनयान श्रेणी में। आरक्षण शुल्क,सुपरफास्ट प्रभार,विकास प्रभारआदि पूरा वसूल किया जाएगा। | संबंधित विद्यालय का प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका/प्रधानाचार्य प्रचलित रियायत प्रमाण पत्र पर अतिरिक्त रूप से यह भी पृष्ठांकित करेगा कि स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल है और विद्यार्थी ने चालू वित्तीय वर्ष में 75%की रियायत का लाभ नहीं लिया है। |
1.घ | ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्राएं जिन्हें महाविद्यालय में मेडिकल,इंजीनियरीऔर अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लने के लिए यात्रा करनी है। | राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं या भारत सरकार के निकायों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कराई जाने वाली मेडिकल,इंजीनियरी व अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए यात्रा करते हैंतो उन्हें द्वितीय श्रेणी के मेल/एक्सप्रेस के मूल किराए में 75%की रियायत दी जाएगी। | रियायत केवल द्वितीयश्रेणी में दी जाएगी न कि शयनयान श्रेणी में। आरक्षण शुल्क,सुपरफास्ट प्रभार,विकास प्रभारआदि पूरा वसूल किया जाएगा। | विद्यालय का प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका/ प्रधानाचार्य प्रचलित रियायत प्रमाण पत्र में अतिरिक्त रूप से यह भी पृष्ठांकित करेगा कि स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी स्कूल है और इस स्कूल की संबंधित छात्रा को संस्थान/निकाय द्वारा आयोजित व्यावसायिक पाठ्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने के लिए (शहर का नाम) जाने की आवश्यकता है। उपरोक्त प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश पत्र या काल लेटर की फोटो प्रति यात्रा आरंभ किए जाने वाले स्टेशन पर प्रस्तुत किए जाने पर वहाँ के स्टेशन प्रबंधक द्वारा रियायती वापसी यात्रा टिकटे जारी की जाएगी। वापसी यात्रा टिकट की वैधता अवधि बहिर्यात्रा शुरुकिए जाने की तारीख से एक महीने तक के लिए वैध रहेगी। |
2. | प्रशिक्षित/विद्यार्थी नर्सें और मिडवाइफ। | कुछ नहीं | 25% | छुट्टी अथवा ड्यूटी पर जाने के लिए यात्रा। | भारतीय प्रशिक्षित नर्स संघ नई दिल्ली के सचिव,या सिविल प्राधिकारी द्वारा अथवा राज्य के मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान के प्रधानाचार्य या सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के नर्स रजिस्ट्रेशन कौंसिल केकिसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सचिव/ रजिस्ट्रार और नर्स विद्यार्थी/मिडवाइफजो अस्पताल में प्रशिक्षण ले रही हैं के अधीक्षकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। |
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3. | मान्यता प्राप्त प्राथमिक/सैकेंडरी स्कूलों के अध्यापक व प्रधानाचार्य कम से कम चार के दल में। टिप्पणी : रेल यात्रा रियायत की सुविधा अध्यापकों को व्यक्तिगत तौर से शैक्षिक दौरे के लिए भी दी जाती है बशर्ते उसके लिए संबंधित जिला शिक्षा प्राधिकारी चाहे वह विभाग के स्थानीय निरीक्षक के पद का हो,का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। | कुछ नहीं | 25% | शैक्षणिक दौरे पर यात्रा के लिए। | विद्यालय के प्रधान अध्यापक/प्रधान अध्यापिका/प्रधानाचार्य/जिला निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी/ उप मंडल शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र । |
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4 | 35 वर्ष तक की उम्र के बेरोजगार युवक। | मेल/एक्सप्रेस के केवल द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में पूरी रियायत नहीं है |अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क,सुपरफास्ट प्रभार,विकास प्रभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे। टिप्पणी : आने-जाने की टिकट जारी की जाएगी/वापसी यात्रा के टिकटों की वैधता बहिर्यात्रायात्रा की तारीख से 10 दिन तक की होगी। | केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नौकरी के के चयन से संबंधित साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा। टिप्पणी : सार्वजनिक उपक्रम संगठन का अर्थ है केंद्र/राज्य सरकारों के कार्यालय,सांविधिकनिकाय,नगर-निगम,सरकारी उपक्रम विश्वविद्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। | सत्यापित प्रति (1) संबंधित संगठन द्वारा भेजे गए बुलावा पत्र जिसमें साक्षात्कार की तिथि और स्थान दर्शाए गए हों (।।) संबंधित संगठन को उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रतिलिपि बशर्ते संबंधित संगठन द्वारा उम्मीदवार की यात्रा का आंशिक या पूरा खर्चा वहन नहीं किया जा रहा हो टिप्पणी : संबंधित दस्तावेज केंद्र/राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट या लोकसभा सदस्य या विधान सभासदस्य या विधान परिषद सदस्य/सरपंच/तहसीलदार द्वारा अवश्य सत्यापित होना चाहिए। |
4(क) | संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी। | कुछ नहीं | 50 | - | - |
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5. | किसान | कुछ नहीं | 25% | - | - |
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6. | (क) किसानों को राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों में बेहतर कृषि संबंधी कार्य का प्रशिक्षण/जानकारी लेने हेतु वहाँ आने जाने के लिए। (ख) दुग्ध उत्पादक जो प्रशिक्षण और डेरी फार्मिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर के डेयरीसंस्थानों में दौरा करने जाते हैं। | केवल मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के शयनयान/ द्वितीय श्रेणी के मूल किराए में 50%रियायत,अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क,सुपरफास्ट प्रभार,विकास अधिभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे। | - | - |
7. | (क) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक (पुरुष एवं महिला 58 वर्ष) | मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की सभी श्रेणियों के किराए और राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी गाड़ियों के सभी प्रकार के किराए शामिल कर कंपोजिट किराए में 30%की रियायत 60 वर्ष या इससे अधिक के पुरुष वरिष्ठ नागरिकों के लिए तथा 50%रियायत 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के महिलाओं के लिए। | कुछ नहीं | टिकट खरीदते समय किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती (लेकिन यात्रा के दौरान उनके पास उम्र या जन्म तिथि का प्रमाण पत्र होना चाहिए,जो सरकारी संस्थान/एजेंसी/परिचय पत्र,राशनकार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस,पासपोर्ट,शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे स्थानीय निकाय या पंचायत निगम/नगर पालिका द्वारा जारी किया गया हो या कोई अन्य प्रमाणिक और मान्यता प्राप्त दस्तावेज। |
| (ख) 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे पुलिस कर्मी जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया हो। | मेल एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों के मूल किराए में तथा राजधानी/शताब्दी/ जनशताब्दी गाड़ियों के सर्वसम्मिलित किरायों में पुरुषों के लिये 50% रियायत एवं महिलाओं के लिये 60% रियायत। | कुछ नहीं | भारत सरकार के गृह मंत्रालय,नई दिल्ली द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति। |
8. | रु.400/- प्रति माह से कम की आय वाले असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियोंजैसे,सब्जी विक्रेता,घरेलू नौकर,कृषि मजदूर,निर्माण श्रमिक आदि। | केवल रु. 15/- के द्वितीय श्रेणी के निम्न मूल का मासिक सीजन टिकट। टिप्पणी : यह मासिक सीजन टिकट केवल 100 कि.मी. तक दूरी के लिए जारी किया जाएगा। ये मासिक सीजन टिकटें केवल द्वितीय श्रेणी के लिए जारी की जाएगी और यह मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा के लिए वैध नहीं होंगी। | कुछ नहीं | एम.पी./एम.एल.ए./डी.एम./ए स.डी.ओ./बी.डी.ओ. द्वारा जारी या गरीबी उन्मूलन स्कीम के तहत जारी कोई प्रमाण पत्र। |
भाग-डी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता/प्रतिरक्षा सेवा और पुलिस कार्मिकों की विधवाएं |
1. | शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक | कुछ नहीं | 50% | कुछ नहीं | संबंधित राज्य सरकार के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति। |
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2. | प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार से सम्मानित औद्योगिक श्रमिक | कुछ नहीं | 75% | कुछ नहीं | भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटोप्रति |
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3. | राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार विजेता बच्चों के साथ माता पिता (दोनों में से कोई एक) | लागू नहीं | 50% | कुछ नहीं | राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों का भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति। |
नोट : राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार प्राप्त बच्चों की आयु 18 वर्ष पूराहोने तक,वे द्वितीय/ स्लीपरश्रेणी में पूर्णत: नि:शुल्क यात्रा करने के पात्र हैं। इस प्रयोजन हेतु बच्चों को क्षेत्रीय रेलवे प्रधान कार्यालय/मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय द्वारा द्वितीय/ स्लीपर श्रेणी के मानार्थ चैक पास जारी किए जाते हैं। माता-पिता को केवल बच्चे के साथ यात्रा करते समय रियायत दी जाती है। | |
4. | 1999 में कारगिल में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं | लागू नहीं | 75% | कुछ नहीं | जिला सैनिक बोर्ड,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति। |
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5. | युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मियों की विधवाएं। | लागू नहीं | 75% | कुछ नहीं | भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेज की फोटोप्रति। |
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6. | श्रीलंका में कार्रवाई के दौरान मारे गए भारतीय शांति सेना के सैनिकों की विधवाएं। | लागू नहीं | 75% | कुछ नहीं | भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी दस्तावेज की फोटो प्रति। |
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7. | उग्रवादियों और आंतकवादियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई में मारे गए पुलिस-कर्मियों/ अर्द्ध सैनिक बल/रक्षाकर्मियों की विधवाएं। | लागू नहीं | 75% | कुछ नहीं | संबंधित पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मामले में अपर उप-पुलिस महानिरीक्षक कमांडेट/सहायक निदेशक या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय,जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी पहचान पत्र की फोटो प्रति। |
भाग-ई एलोपैथिक डॉक्टर |
क्र. सं. | रियायत के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणी | रियायत का प्रतिशत | यात्रा की विशिष्ट शर्तें | रियायत से संबंधित प्राधिकार पत्र |
1. | यात्रा के दौरान यात्रियों को नि:शुल्क चिकित्सासहायता देने वाले एमबीबीएस/एलोपैथिक डॉक्टर | मेल/एक्सप्रेस के आरक्षित कोचों की सभी श्रेणियों के मूल किराएमें 10%तथा राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों के मामले में किसी भी गाड़ी में डाक्टरों की संख्या का तथा इन गाड़ियों के लिए प्रतिबंधित न्यूनतम दूरी का ध्यान किए बिना इन गाड़ियों के कंपोजिट किराए में 10%रियायत दी जाएगी। | कुछ नहीं | भारतीय चिकित्सा परिषदद्वारा पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि के साथ डॉक्टरद्वारा यात्रा के दौरान जरूरतमंद यात्रियों को चिकित्सा सहायता दिए जाने के आशय का घोषणा पत्र देने पर। |
भाग-फ रोगियों के शव |
1. | प्रमुख सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान रोगी के मर जाने पर उनके शव ले जाने के लिए। | जिन रोगियों कीसरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है,उनके शव को सरकारी अस्पताल के निकटतम स्टेशन से उनके गृह नगर के निकटतम स्टेशन तक पहुँचाने के लिए कोई प्रभार नहीं लिया जाएगा। | शव गाड़ी में तभी वहन किया जाएगा जब इसे वायुरोधी ताबूत में उचित रूप से सुरक्षित रखा गया हो और कोई उत्तरदायी व्यक्ति अपना टिकट लेकर गंतव्य स्टेशन पर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे उतारने की जिम्मेदारी लेता हो। | सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि रोगी की मृत्यु इलाज के दौरान ही हुई है और उसकी मृत्यु किसी संक्रामक बीमारी के कारण नहीं हुई है,को स्टेशन प्रबंधक को प्रस्तुत करने पर शव को नि:शुल्क रेल से ले जाने की अनुमति होगी। |
भाग-जी मीडिया से जुड़े मान्यता प्राप्त संवाददाता |
1. | भारत सरकार/जिला/राज्य सरकार/ संघ शासित प्रदेश के मुख्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त प्रेस संवाददाता | 1.मेल/एक्सप्रेस की सभी श्रेणियों के मूल किराए में 50%की रियायत। अन्य प्रभार जैसे आरक्षण शुल्क,सुपरफास्ट प्रभार,विकास अधिभार आदि पूरे वसूल किए जाएंगे। 2.राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों के पूरे किराए में 30%की रियायत है लेकिन विकास अधिभार पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। 3.इन कूपनों के बदले अन्य कोई रियायत देय नहीं होगी। नोट : (i)सभी श्रेणियों के टिकटों के लिए कूपन पुस्तिका वैध होगी लेकिन ये कूपन सीजन टिकटों की खरीद के लिए वैध नहीं होंगे। (ii)रियायत एक वर्ष में की जाने वाली असीमित यात्राओं के लिए देय है। | प्रेससंबंधी वास्तविक कार्यों के लिए यात्रा हेतु। | संबंधित राज्य सरकार/जिला मुख्याल/ राजधानी मुख्यालय के निकटतम स्टेशन सेनिम्न निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कूपन पुस्तकें जारी की जाती है : 1)भारत सरकार के मुख्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाता के लिए उप मुख्य सूचना अधिकारी/भारत सरकार 2)संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के मुख्यालयों के लिए प्रचार निदेशक 3)जिला मुख्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के लिए जिला जन संपर्क अधिकारी या संबंधित जिला कलैक्टर। |
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