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रे0सु0ब0 दवारा किये गये अच्‍छे कार्य

रे0सु00/00रे0 द्वारा किये गये अच्छे कार्य
माह जनवरी
2015 से दिसम्बर 2015 तक




1-     दिनांक 05.01.2015 को सहा0उप0नि0 अनिल कुमार गौतम कां0 यादराम सिंह के साथ अपराध की रोकथाम गस्त के दौरान रेलवे स्टे0 एतमादपुर पहुंचे जहां जीआरपी/एस ओ टूण्डला रूकम पाल सिंह हमराह एचसीपी सत्यपाल सिंह मय स्टाफ चेंकिंग में मामूर मिले।आपस में अपराध की रोकथाम पर चर्चा की और रेलवे स्टे0 एतमादपुर प्लेट0 नं0 04 पर मुखबीर खास की सूचना पर प्लेट0  के नेम बोर्ड पूर्वी छोर पर तीन व्यक्तियें को भागकर घेर घारकर 23.30 बजे पकड् लिया पूछताछ कर जामातलाशी अमल में लाई गयी । उपरोक्त तीनों ने बताया कि हम एक साथ रहकर कई घटनाओं का अंजाम देते हैं घटना वाक्यात के आधार पर कार्यवाही अमल में लाते हुये अपराधियों को जीआरपी टूण्डला को सुपुर्द किया गया। जीआरपी टूण्डला द्वारा मु00सं0 69/2014 अन्तर्गत धारा 356 अपराध सं0 66/14 अन्तर्गत धारा 397 भां00सं0 में सम्बद्ध करते हुए इनके कृत्य धारा अंतर्गत 356/379/411 भां00सं0 अंतर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही अमल मे लाकर जीआरपी/टूण्डला में मु00सं0 01/2015 अन्तर्गत धारा 4/25 मु00सं0 02/2015 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट कायम किया गया। मामले की विवेचना HCP/GRP/TDL यतेन्द्र सिंह के द्वारा की जा रही है। अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि वे पूर्व में भी चोरी आदि के मामले जीआरपी आगरा किला अन्य थानो से जेल जा चुके है।

2-     दिनांक 07.01.2015 को रे0सु00 स्टाफ इलाहाबाद द्वारा एक बाहरी व्यक्ति नाम सलीम पुत्र स्व0 आशिक निवासी 0नं0 सी-1/60 एडीए कालोनी नैनी थाना नैनी जिला इलाहाबाद को कुल 91 कि0ग्र0 फ्यूज वायर एक ट्राली रिक्शा में रखकर अवैध रूप से चुराकर ले जाते हुए साइकिल स्टैण्ड से इलाहाबाद के समीप बिजली स्टोर के सामने गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरूद्ध रे0सु00 पोस्ट इलाहाबाद पर मु00सं0 1/15 अन्तर्गत धारा 3RP(UP)Act पंजीकृत किया गया है। बरामद सम्पत्ति की अनुमानित कीमत रूपया 15,449/ है।

3-    दिनांक 24.01.2015 को0नि0 प्रियवृत दहिया आगरा छा0 श्रीमती रीतू सिंह रिजर्व कम्पनी एवं बालचेतना संस्था के कार्यकर्ता श्रीमती रीतू शर्मा श्री सुरेन्द्र सिंह आगरा छा0 स्टेशन पर भूलेभटके बच्चों की खोजबीन में गस्त कर रहे थे कि पी.एफ.नं. 01 के मैनगेट के पास दोना बालिक लडकी 1. कु0 रूकसाना पुत्री श्री अम्मी उम्र-14 वर्ष, 2. कु0 रूकसार पुत्री श्री रजाक उम्र-13 बर्ष को अकेले घूमते हुये पाया पूछने पर उन्होने बताया कि उनके परिजन उनके साथ मारपीट करते है एवं खेती बाडी का काम अधिक कराते है, जिससे तंग आकर घर से 50,000/- रू0 चुराकर अपनी मौसी के घर जाने के लिए नई दिल्ली स्टेशन पर आई, जहॉ से उन्हे मेरठ के लिए गाड़ी पकडना था कि गलती से दूसरी गाड़ी में बैठ गई और आगरा गई। अब उनके पास खर्च करने के बाद 46,830/ -रू0 बचे है। उक्त दोनो लडकियों को उनके पास मिली रकम के साथ बेहतर संरक्षण एवं उचित देखभाल हेतु तथा उनके परिजनों को सुपुर्द करने वावत बालचेतना संस्था की कार्यकर्ता श्रीमती रीतू वर्मा श्री सुरेन्द्र सिंह को सुपूर्द किया।

 

4-     दिनांक 03/04.03.2015 की रात्रि में रे0सु00 स्टॉफ इटावा के सहयोग से सीबीआई टीम दिल्ली के नेतृत्व में गाडीसं0 13483 अप फरक्का एक्स0 से लायी गयी नकली करेन्सी के साथ दो बाहरी व्यक्ति जो नकली करेन्सी लेने आये थे जिन्हे 4,91,000/-रू0 के साथ पकड़ा गया जिन्हें सीबीआई टीम दिल्ली द्वारा पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया गया

 

5-     दिनांक 02.04.15 को उपनिरी0 अमित सिंह चौधरी, हे0का0 रामाधार राठौर/रं0सु00 एंव जी0आर0पी0 इटावा द्वारा संयुक्त रूप चंकिंग स्टेशन एरिया गस्त के दौरान दो बाहरी व्यक्ति नाम क्रमशः शिवनारायन पुत्र महीपत निवासी- मो0 एंव थाना तिवारी पनवारी जिला महोबा प्रदीपकल्लू पुत्र भोले निवासी-सुल्तान पुरा थाना सिविल लाइन जिला इटावा हाल पता गलीनं0 5 अडउा जालिम मैनपुरी फाटक थाना सिविल लाइन जिला इटावा को 20 किग्रा0 गॉजा अवैध रूप से ले जाते हुए इंजीनियरिग आफिस इटावा के पास गिरफतार किया गया इनके कब्जे से 01 अदद तंमचा-315 बोर + 2 अदद जिन्दा कारतुस भी बरामद किया गया। उक्त दोनों अभियुक्तों के विरूद्ध जी0आर0पी0 इटावा द्वारा मु00सं0 20/15 अन्तर्गत धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट मु00सं0 21/15 अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

6      दिनांक 24.05.2015 को निरीक्षक के.सी. सुयाल, काँ0 वशिष्ठ कुमार पाण्डेय, अपराध विंग/मुख्या0 तथा रे.सु.ब. पोस्ट इलाहाबद से स.उ.नि. अरुण कुमार सिंह, काँ0 अजय कुमार यादव व काँ0 गणेश विश्वकर्मा द्वारा इलाहाबाद सदर में इंटरनेट टिकट बनाने वाली एजेन्सियों की चेकिंग व धरपकड़ के दौरान समय 10.45 बजे पुराना कटरा, विश्वविद्यालय रोड दुकान नं0 745-ए/एफएफ-3, त्रिलोकी कॉम्प्लेक्स, इलाहाबद से भविष्य की यात्रा के लिए 62 टिकट, कीमत रु0 98,815/- बरामद कर रतन कुमार वर्मा, निवासी 830/977, पुराना कटरा, थाना कर्नलगंज, जनपद इलाहाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व रे0सु00 पोस्ट इलाहाबाद पर मु00सं0 519/2015 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

 

7-     दिनांक 24.05.2015 को निरीक्षक के.सी. सुयाल, काँ0 वशिष्ठ कुमार पाण्डेय, अपराध विंग/मुख्या0 तथा रे.सु.ब. पोस्ट इलाहाबद से स.उ.नि. अरुण कुमार सिंह, काँ0 अजय कुमार यादव व काँ0 गणेश विश्वकर्मा द्वारा खुल्दाबाद थाने के सामने स्थित पेट्रोल पम्प के पीछे सुविधा ट्रैवेल्स की दुकान से समय 12.15 बजे तारिक़ अहमद पुत्र अब्दुल अज़ीज़, आयु 19 वर्ष, निवासी 6/7 अहमदगंज, थाना शाहगंज, इलाहाबाद के पास से भविष्य की यात्रा के लिए 66 टिकट, कीमत रु0 1,96,930/- बरामद कर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्व रे0सु00 पोस्ट इलाहाबाद पर मु00सं0 520/2015 धारा 143 रेल अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।

 

8-     दिनांक 05.06.15 को निरीक्षक राजीव उपाध्याय निरीक्षक रेसुब झॉसी स्टेशन, उप निरी0 नन्द लाल मीणा, उप निरीक्षक अमित कुमार मीणा, महिला आरक्षी रेखा शुक्ला, 0 मनीष गैड, तथा सीआईबी झॉसी के 00नि0 सुरेश पाल एवं प्र00 एस0आर0 चौधरी के साथ रिद्धी-सिद्धी टूर एण्ड ट्रेवल्स स्टेशन रोड सिविल लाईन झॉसी पहुँच कर काउन्टर पर बैठी महिला कर्मचारी मोहिनी रायकवार पुत्री कमलेश रायकवर से पूछने पर ऐजेन्सी के मालिक का नाम जितेन्द्र शर्मा पुत्र हरगोविन्द शर्मा निवासी मसीहागंज सीपरी बाजार बताया । जितेन्द्र शर्मा से मोबाईल फोन से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि वह शिवपुरी में है । ऐजेन्सी के दस्तावेजो का अवलोकन करने पाया गया कि ऐजेन्सी के द्वारा व्यक्तिगत 34 ई-मेल आईडी पर आरक्षण टिकिट बनाकर बेचे जा रहे है जो नियमतः अवैध है जिस पर ऐजेन्सी के कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डोगल, दस्तावेजों को कब्जा रेसुब लिया गया महिला मोहिनी रायकवार को पूछताछ हेतु रेसुब थाना झॉसी स्टेशन लाया गया पूछताछ एवं दस्तावेजों के आधार पर पाया गया कि उक्त ई-मेल आईडी पर 50 टिकिट जिनकी कीमत 77,255 रु0 है । आरोपी ऐजेन्सी मालिक जितेन्द्र शर्मा के विरुद्ध थाना हाजा पर 0क्र0 1586/15 धारा 143 रेलवे एक्ट के तहत मामला पंजीकृत कर मामला जॉच में लिया गया । अभियान निरन्तर जारी है।

 

9-     दिनांक 08.06.2015 को मुखबीर खास की सूचना पर रे0सु00 स्टाफ इलाहाबाद के 0नि0 00 खान मय स्टाफ द्वारा रामबाग की तरफ जाने वाली लाईन के त्रिमुहानी पर झाड़ियों में 03 बाहरी व्यक्ति (लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए छुपे थे) 1. दिलीप मिश्रा उर्फ बन्टी पुत्र गोपाल मिश्रा निवासी तिगिया थाना महेशगंज, जिला प्रतापगढ़ के पास से एक देशी पिस्टल एक कारतूस, 2. शुभम मिश्रा उर्फ कल्लु पुत्र राजकुमार मिश्रा निवासी मं0नं0 337 गऊघाट भिक्षाना गली थाना मुठ्ठीगंज जिला इलाहाबाद के पास से एक तमंचा एक राउन्ड तथा 3. दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र केदारनाथ गुप्ता निवासी 0नं0 583 बक्सी खुर्द दारागंज थाना दारागंज जिला इलाहाबाद को गिरफ्तार किया गया जिन्हे मौके पर पहॅचे उपनिरी0 रामकेवल वर्मा हमराह स्टाफ जीआरपी/इलाहाबाद को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। इस संबंध में मु00सं0 567/15 अन्तर्गत धारा 401 आइपीसी बनाम दिलीप मिश्रा उर्फ बन्टी आदि मु00सं0 568/15 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम दिलीप मिश्रा उर्फ बन्टी आदि, सुभम मिश्रा के विरूद्ध मु00सं0 569/15 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम सुभम मिश्रा तथा मु00सं0 570/15 अन्तर्गत धारा 41, 411, 413 414 आईपीसी बनाम दिलीप मिश्रा उर्फ बन्टी आदि पंजीकृत किया गया । दौराने पूछताछ उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा दिनांक 06.12.2014 को स्वतंत्रता सेनानी एक्स0 दिनांक 05.05.2015 को नैनी के पास दिनांक 20.04.2015 को सम्पर्क क्रांती में हुई चोरी की घटना को स्वीकार किया गया जिसके संबंध में पहले से ही क्रमशः जीआरपी इलाहाबाद में क्रमशः मु00सं0 452/15 अनतर्गत धारा 380 आईपीसी, मु00सं0 460/15 अन्तर्गत धारा 380 आईपीसी मु00सं0 520/15 तथा 521/15 अन्तर्गत धारा 579 आईपीसी पंजीकृत है। 

10-    दिनांक 12.06.2015 को गाडी नं0 12622 अप तमिलनाडु एक्सप्रेस की नई दिल्ली से झॉसी तक अनुरक्षण कर रहे कॉ0 अवधेश कुमार गौतम मय 04 रे0सु0वि00 स्टाफ के झॉसी पहुचने पर कोच एस-13 के एक यात्री ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया कि यह व्यक्ति चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक मे है,उक्त बताये गये संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू अग्रवाल पुत्र बाबूलाल उम्र 36 वर्ष निवासी गसमानी थाना गसमानी जिला ग्वालियर 0प्र0 बताया । उक्त व्यक्ति के पास से 05 मोबाइल क्रमशः 1. इन्टैक्स 2. स्पाइस 3. नोकिया 4. कार्बन 5. समसंग कम्पनी के, एक पुरानी घड़ी, एक स्टेट बैंक एटीएम कार्ड एवं 2720/- रूपये नगद मिले । जिसके विरूदध जीआरपी थाना झॉसी मे मु00सं0 475/15 अन्तर्गत धारा 411, 419 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया ।

 

11-    दिनांक 13.06.2015 को भरतपुर स्टेशन (कोटा मण्ड़ल, 00रे0) से 00नि0 यतेन्द्र सिंह सिसोदिया ने सूचना दी कि गाडी सं0 19715 जयपुर-लखनऊ एक्स0 के कोच एस-4 ,बर्थ नं0 41 पर यात्रारत यात्री मो0 आशिफ सलीम पुत्र कमाल सलीम उम्र 32 वर्ष निवासी डी/8 न्यू हैदरगंज लखनऊ मो0नं0 8896581765, 9235225144, पीएनआर नं0 2848032172 जयपुर से लखनऊ ने गाड़ी के भरतपुर स्टेशन आगमन पर लिखित दिया है, कि नदवई स्टेशन से गाड़ी रवाना होते ही एक लड़का मेरा एप्पल आई कॉन -6 मोबाइल छीनकर गाड़ी से उतर गया । उक्त गाड़ी को अछनेरा पोस्ट पर अटेण्ड करायें । निरीक्षक अछनेरा ने नोट कराया किदवई स्टेशन पर तैनात कॉ0 गजेन्द्र सिंह कॉ0 धूपसिंह रे0सु00 आउट पोस्ट खेड़ली द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, जिसके पास एक मोबाइल मिला है। जिसको लेकर जीआरपी थाना भरतपुर पहुचे जहॉ पकड़े गये व्यक्ति नाम मोहित उर्फ गोलू पुत्र शीतल उम्र 20 वर्ष निवासी कटरा मोहल्ला रेलवे स्टेशन नदवई के पास जिला भरतपुर (राजस्थान) के विरूद्ध जीआरपी थाना भरतपुर में मु00सं0 64/15 अन्तर्गत धारा 356, 380 आईपीसी के तहत मामला पंजीकृत किया गया, बरामद मोबाइल की कीमत 54000/-रू0 है। मामले की विवेचना हैड कॉ0 रमेश चन्द जीआरपी भरतपुर कर रहे हैं।

 

12-    दिनांक 18.06.2015 को मुखबीर खास की सूचना पर रे0सु00 स्टाफ टूण्डला जीआरपी/टूण्डला द्वारा टूण्डला ओएचई पोल 1137/के पास में 03 बाहरी संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके पास से 103 ग्राम नशीला पाउडर, 02 अदद चाकू, 02 चोरी के मोबाईल बरामद किया गया । पकड़े गये व्यक्तियों का नाम/पता क्रमशः 1-अजीत कुमार पुत्र मुरारी लाल निवासी नई बस्ती नवाद थाना मक्खनपुर जिला फिरोजाबाद, 2- राहुल पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी झलवा चौराहा थाना अज्ञात हाल पता इलाहाबाद-कानपुर पुल के पास गोल चक्कर के पास बनी झुग्गी थाना रामगढ़ जिला फिरोजाबाद हैइस संबंध में मु.अ.सं. 6+9/15 अन्तर्गत धारा 401 आईपीसी अजीत आदि, मु00सं0 70/15 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम राहुल, मु00सं0 71/15 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट बनाम सुनील, मु000 72/15 अन्तर्गत धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम अजीत मु00सं0 निल/15 अन्तर्गत धारा 41/102 सीआरपीसी 411 आईपीसी बनाम अजीत पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

 

13-    दिनांक 06.07.15 को रे0सु00 आगरा किला द्वारा पैराडाईज टूर एण्ड ट्रेवल्स, मे छापा मारकर ट्रेवल एजेन्ट मयूर भाटिया को गिरफ्तार कर 37 टिकटें, मूल्य रु0 92,842/- बरामद किया गया।

 

14-    दिनांक 09.07.2015 को रे0सु00 टुण्डला द्वारा एक व्यक्ति राजेन्द्र को 150000/- यात्री सामान की चोरी के साथ गिरफ्तार कर जीआरपी को सुपुर्द किया गया।

 

15-    दिनांक 19.08.2015 को 0निरी0 रे0सु00/पोस्ट/आगरा पूर्वी किनारा ज्ञान चन्द्र हमराह स्टाफ दौराने गश्त छलेसर स्टेशन पर सिविल पुलिस चौकी छलेसर के उप निरी0 कृष्ण स्वरुप पाल के पुलिया नं0 07 पर खड़े वाहनों से तेल चोरी करने वाले व्यक्तियों को वहां छिपे हुए देखा तो उन्होनें रे0सु00 एवं सिविल पुलिस स्टाफ पर फायर किया जिस पर उक्त स्टाफ द्वारा घेरा डालकर तीन व्यक्तियों 01 यासीन 02 अनीष एवं 03 रामचन्द्र को गिरफ्तार किया गया जिनके पास से दो देशी तमंचा 315 बोर, 05 जिन्दा कारतूस एक खाली खोखा, एक तमंचा 12 बोर सभी निवासी गढरौली थाना भक्सी जिला शाहजहां पुर मध्य प्रदेश तथा एक बुलेरो पिकअप नं0 एम0पी0 9/4042 भी बरामद की गयी जिसमें 10 प्लास्टि की खाली केन पाइप मिला उक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध सिविल पुलिस थाना एत्मादौला पर मु00सं0 331/15 धारा 401, 307 भा0दं0सं0, मु00सं0 332/15 से मु00सं0 334/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट कायम किया गया।

 

16-    दिनांक 07.09.2015 को रे0सु00 पोस्ट झॉसी स्टेशन से गाडी संख्या 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में एस्कोर्टिंग डियूटी में तैनात प्र00 एस के शर्मा ने गाडी के सी 4 कोच के बर्थ नं 16 पर लावारिस पडे एक आई पेड मिला जिसके पीछे मेल मो0 नं0 +61433109926 डेविड लोटन जो आस्ट्रेलिया का नागरिक था से सम्पर्क कर आईपेड उक्त यात्री को सुपुर्द कर दिया गया।

 

17-    दिनांक 17.06.2015 को गाड़ी संख्या 19325 इन्दौर अमृतसर एक्सप्रेस में बदमाशो द्वारा रेलवे स्टेशन बानमौर में यात्री का एक लेपटॉप कीमत 24,000/- रूपये लूटा गया था, दिनांक 19.08.2015 को ट्रेन नम्बर 12455 सिर्डी सांई नाथ एक्सप्रेस में बदमाशों ने स्लीपर कोच मे चैनपुलिंग कर 85000/-रु. के यात्री सामान की लूटपाट की गई तथा दिनांक 22.08.2015 को ट्रेन नम्बर 19325 इन्दौर अमृतसर एक्सप्रेस में बदमाशो द्वारा लूटपॉट कर 85000/-रु. का यात्री सामान लूटा गया। जिसके तहत जीआरपी/ग्वालियर मे क्रमशः 1. अ.क्र. 464/15 धारा 392 आईपीसी, 11-13 एमपीडीपीके एक्ट, 2. अ.क्र. 463/15 धारा 356, 379 एवं 392 आईपीसी, 11-13 एमपीडीपीके एक्ट तथा 3. अ.क्र. 458/15 धारा 392 आईपीसी, 11-13 एमपीडीपीके एक्ट पंजीकृत किया गया था। लगातार ग्वालियर चम्बल ब्रिज के मध्य तीनों गम्भीर घटना घटित होने से रे0सु00/मुख्यालय/उ00रे0/इलाहाबाद के निर्देशन में वरि0 मण्डल सुरक्षा आयुक्त/रे0सु00/झाँसी द्वारा एसपी (रेलवे) भोपाल से समन्वय स्थापित करते हुये रे0सु00 एवं जीआरपी की टीमें गठित की गई। दौराने विवेचना अपराध खुफिया शाखा झाँसी को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर कि उपरोक्त तीनों लूटों को एवं ट्रेनों में हो रही चोरी की वारदातें मुरैना निवासी रिन्कू राठौर, नागेन्द्र, राजकुमार उर्फ फौजी, पिन्टा एवं फूल सिंह राठौर द्वारा की गई हैं तथा सभी मुरैना की देशी कलारी के पास बैठे हुये हैं। उक्त सूचना पर जीआरपी एवं आरपीएफ की गठित की गई टीम द्वारा दबिश दी गई तो मौके से रिन्कू राठौर, नागेन्द्र, राजकुमार उर्फ फौजी एवं पिन्टू राठौर को पकड़ा गया तथा अरोपी फूल सिंह मौके से भाग गया। उक्त चारों आरोपियो को चौकी मुरैना लाकर पूछतांछ की गई तो उपरोक्त चारों बदमाशो ने अपने सरगना फूल सिंह के साथ मिलकर उक्त तीनों लूटों को करना स्वीकार किया। मामले में आरोपी फूल सिंह को वांछित किया गया है जिसकी तलाश जारी है। उपरोक्त तीनों लूटो में अभियुक्तो के पास से मोबाईल, लेपटॉप, सोना, चांदी के जेवरात बरामद किया गया। तथा पूछताछ करने पर इस अन्तर्राज्तीय गैंग द्वारा लूट की वारदात के आलावा सरगना फूल सिंह के साथ ट्रनों मे 20 चोरियॉ और करना स्वीकार किये। पकड़े गये चारों बदमाशों से 14 मोबाईल, सैमसंग ब्लैकबैरी आदि और भी अच्छी कम्पनियों के मोबाईल एवं लूट/चोरी के पैसों से खरीदी गई दो मोटर साईकिल भी जप्त की गई। अभी तक सभी चारों बदमाशों से चोरी एवं लूटपॉट का 5,10,000/-रु का मशरु का सोना, चांदी, मोबाईल, लेपटॉप, नगदी आदि जप्त किये गये है। दौराने वेवेचना जीआरपी ग्वालियर में पहले से दर्ज तीनों लूट के मामलों के अतिरिक्त विभिन्न धाराओं में दर्ज 0क्र0 139/14, 182/14, 269/14, 147/14, 200/14, 324/14, 58/15, 67/15, 191/15, 192/15, 290/15, 321/15, 379/15, 429/15, 457/15 की घटनाओं का खुलाशा हुआ है, तथा उपरोक्त सम्बधित मामलों में चुराया गया माल भी बरामद हुआ है। जीआरपी/ग्वालियर की विवेचना के दौराने यह तथ्य भी प्रकाश मे आया कि आगरा का प्रदीप उर्फ सन्दीप शर्मा एवं मुरैना का बिन्दू वर्मा इन बदमाशों को एडवांस पैसा देकर ट्रेनों मे भेजकर चोरिया करवा रहा था। चोरी एवं लूट का सोना चांदी का माल अपने पास रखकर बाकि का पैसा आरोपियो को देता था। पुलिस अधीक्षक(रेलवे) द्वारा फरार आरोपी मुख्य सरगना फूल सिंह पिता आशाराम राठौर उम्र 38  वर्ष निवासी इस्लामपुरा मुरैना के ऊपर 10,000/-रुपये का इनाम तथा आरोपियो को पैसा देकर चोरी कराने वाले प्रदीप उर्फ सन्दीप शर्मा पिता ओमनारायण शर्मा उम्र 33 वर्ष निवासी नगला बिन्दु जिला आगरा उ.प्र. तथा विन्दु वर्मा पिता बबबी उर्फ राजेन्द्र सुनार उम्र 28 साल निवासी पंचायती धर्मशाला के पास मुरैना के ऊपर 5000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया है।

 

18-    दिनांक 15.09.15 को रे0सु00 जीआरपी स्टाफ कानपुर द्वारा दौराने संयुक्त गस्त प्लेटफार्म नं0 8-9 से रेलगाड़ियों में मोबाइल छिनैती करने वाले दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा जिनके विरूद्ध जीआरपी कानपुर पर क्रमशः मु00सं0 1268/15 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म एक्ट और 1269/15 4/25 आर्म एक्ट मु00सं0 1270/15 अन्तर्गत धारा 41 सीआरपीसी 411 414 आईपीसी पंजीकृत किया गया।

 

19-    दिनांक 21.09.15 को गाड़ीसं0 11057 डा0 दादर-अमृतसर एक्स0 के मुरैना स्टे0 के प्लेटफार्म नं0 02 पर यात्री धनीराम जाटव का पर्स को छीनकर भागते व्यक्ति धर्मेन्द्र प्रजापति ऑन डियुटी आरपीएफ 02 जीआरपी स्टाफ द्वारा पकड़ लिया गया। जिसके विरूद्ध जीआरपी थाना मुरैना में 0सं0 479/15 धारा 392 आईपीसी एवं 11,13 एमपीडीपी एक्ट पंजीकृत किया गया।

 

20-    दिनांक 22/23.09.15 को रे0सु00 स्टाफ कानपुर सेन्ट्रल द्वारा प्लेटफार्म नं0 6-7 पर एक व्यक्ति नाम राकेश को चोरी किया हुआ एक सूटकेस तथा 80 ग्राम डायजापाम पाउडर के साथ गिरफतार किया गया। जिसके विरूद्ध जी0आर0पी0 कानपुर द्वारा मु00सं0 1312/15 अन्तर्गत धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।   

21-    दिनांक 27.09.15 को गाड़ी संख्या 12649 (कर्नाटक सम्पर्क क्रांति ऐक्स0) की झांसी स्टेशन से निजामुद्दीन स्टेशन तक स्कार्टिंग ड़ियूटी में तैनात प्रधान आरक्षक एस0के0 शर्मा ने स्कार्टिंग के दौरान कोच नं0 एस 07 में बर्थ नं0 34 पर यात्रा कर रहे यात्री सत्यदेव, का बैग छीनकर भाग रहे व्यक्ति नाम विकास शर्मा को पकड़ा जिसके विरूद्ध जीआरपी निजामुद्दीन पर अपराध सं0 0/15 अन्तर्गत धारा 380 411 आईपीसी कायम किया गया।

 

22-    दिनांक 01.10.15 को निरीक्षक मय स्टाफ रे0सु00 पोस्ट टूण्डला जीआरपी स्टाफ द्वारा दौरा ने गस्त एक व्यक्ति को जिसका नाम मनीष पुत्र कुंजबिहारी निवासी-धर्मपुर थाना संदेश जिला भोजपुर बिहारी को 22 किलो गॉजा के साथ प्लेटफार्म नं0 3-4 के पश्चिमी किनारे पर पकड़ा गया। जिसके विरूद्ध जीआरपी थाना टूण्डला पर मु00सं0 96/15 अन्तर्गत धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। बरामद माल की अनुमानित कीमत 4,50,000/- है।

 

23-    दिनांक 07.10.2015 को रे0सु00 स्टाफ कानपुर मय जी0आर0पी0 स्टाफ दौराने गस्त को समय 23.30 बजे मुखबिर खास की सूचना मिलने पर हैरिसगंज पुल के पास पश्चिम की तरफ बैठे हुए 04 व्यक्तियों को चोरी की योजना बनाते हुए पकड़ा गया। जिनके नाम क्रमशः मनोज दीक्षित उर्फ शिवदुलारे निवासी अंगद पुर थाना बरौर जिला कानपुर देहात, रोशन सोनी पुत्र शिवशंकर सोनी निवासी 84/73 जीटी रोड राजू पंडित का हाता अनवर गंज थाना रायपुरवा जिला कानपुर नगर, रामनरेश पुत्र विसम्भर सिंह निवासी जगमन पुर थाना बरौर जिला कानपुर देहात, नासिर उर्फ बबलू पुत्र नुरुल्ल हसन निवासी मरिया गंज थाना अकबर पुर जिला कानपुर देहात बताया। सभी तलाशी लेने पर मनोज दीक्षित के पास से देशी तमंचा 315 बोर 02 जिन्दा कारतूस, कटर, प्लास, पेचकश, दो मोबाइल एवं रु0 20000/- बरामद हुए। अभियुक्तों के विरुद्ध जी0आर0पी0 कानपुर सेन्ट्रल पर मु00सं0 1373/15 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम मनोज दीक्षित मु00सं0 1374/15 अन्तर्गत धारा 401/379/411 आईपीसी बनाम मनोज दीक्षित आदि दिनांक 08.10.15 पंजीकृत किया गया तथा बरामद मोबाइल रुपये को पूर्व पंजीकृत व मु00सं0 742/15 अन्तर्गत धारा 379 मु00सं0 875/15 अन्तर्गत धारा 356/3791 आईपीसीं में सुमार किया गया।

 

24-    दिनांक 17.11.15 को गाड़ी संख्या 12505 अप नार्थ इस्ट के अनुरक्षण मे तैनात उपनिरीक्षक रिन्कू सिंह मय 02 महिला कॉ0 रे0सु00/पोस्ट/कानपुर को गाड़ी के महिला कोच मे दो व्यक्तियों नाम क्रमशः 1. हरका उड़ग 2. अशोक कुमार दोनों निवासी कोकराझार असम को 05 नाबालिक लड़कियॉ नाम क्रमशः 1. सुनीता उम्र 15 वर्ष 2. क्रिस्टीना उम्र 15 वर्ष 3. पुलकी टोपो उम्र 17 वर्ष 4. लिलि उम्र 17 वर्ष 5. आशा उम्र 17 वर्ष सभी निवासी कोकराझार असम को अवैध रूप से ले जाते हुये पकड़ा गया। जिसकी सूचना उपनिरीक्षक द्वारा रे0सु00/पोस्ट/कानपुर को दी गई, गाड़ी के रेलवे स्टेशन कानपुर पहुचने पर उपनिरीक्षक ओमप्रकाश यादव रे0सु00/कानपुर एवं जीआरपी/कानुपर के उपनिरीक्षक संजय तिवारी द्वारा गाड़ी को अटैण्ड कर दोनों व्यक्तियों एवं पाचों लड़कियों को महिला पुलिस फोर्स की मदद से उतार कर दोनों व्यक्तियों से पूछताछ किया गया तो दोनों ने बताया कि हम इन पाचों नाबालिक लड़कियों को बहला फुसलाकर अच्छे काम पैसे का लालच देकर न्यू अलीपुर द्वार से गाजियाबाद दिल्ली ले जा रहे थे दिल्ली मे रह रही एक महिला को प्रति लड़की 10,000/- रूपये कमीशन लेकर सौंप देते। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों के विरूद्व जीआरपी/कानपुर मे मु00सं0 1511/2015 अन्तर्गत धारा 363, 372, 374 आईपीसी एवं 24 26 किशोर न्यायाधिनियम पंजीकृत किया गया तथा पांचो लड़कियों को रे0सु00/कानपुर द्वारा चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया।

 

25-    दिनांक 04.12.2015 को निरीक्षक रे0सु00/झॉसी एवं जीआरपी/झॉसी द्वारा गस्त के दौरान पी0एफ0 नं0 7 से चार व्यक्तियों को यात्री सामान की चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया गया जिनके विरूद्व जीआरपी/झॉसी में आईपीसी एवं सीआरपीसी के तहत मामला पंजीकृत कराया गया।     

26-    दिनांक 09.12.2015 को निरीक्षक रे0सु00/झांसी द्वारा एक व्यक्ति जो एक 10 वर्षीय लड़की को अपहरण कर ले जा रहा था गस्त के दौरान रेलवे स्टेशन झॉसी से गिरफ्तार कर लड़की को उसके पिता तथा आरोपी को सिविल पुलिस के सुपुर्द किया गया।

27-    दिनांक 18.12.2015 को सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसका अपहरण हो गया है तथा गाड़ी संख्या 13008 से ले जा रहे हैं सूचना पर उक्त गाड़ी के कानपुर आगमन के उपरान्त स00नि0 उदय शंकर तिवारी/रे0सु00 कानपुर द्वारा उक्त 12 वर्षीय लड़की को उतारकर परिजनों को सुपुर्द किया गया मौके पर अपहरणकर्ता आदि नही मिले।




Source : CMS Team Last Reviewed : 04-09-2023  


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