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कम्प्लेंट पालिसी

शिकायत नीति

 

1. रेलवे में सतर्कता संबंधी मुद्दों की पहचान के लिए जनता, विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों आदि की शिकायतें सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार सतर्कता विभाग के लिए शिकायतों का परिणाम गलती करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के रूप में होता है। शिकायत के मामले में राहत केवल सतर्कता कार्रवाई के लिए आकस्मिक है। सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की तुलना में शिकायतों का निवारण सतर्कता की शिकायतों का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए।

 

2. शिकायत केवल उन रेलवे अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की जा सकती है जिन पर मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे का अधिकार क्षेत्र है। निजी व्यक्तियों और अन्य सरकारी विभागों पर सतर्कता विभाग का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए कृपया इन संगठनों के अधिकारियों के खिलाफ मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे को शिकायत दर्ज न करें.

 

3. शिकायतकर्ता को नोट करना चाहिए:

 

1. कुछ अपवादों को छोड़कर किसी शिकायत की जांच के लिए आवश्यक यह है कि शिकायत पर हस्ताक्षर किया जाना चाहिए और शिकायतकर्ता का नाम और पता होना चाहिए। कोई भी शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का नाम और पता नहीं होता है, एक गुमनाम शिकायत होती है। एक शिकायत जिसमें शिकायतकर्ता का पूरा विवरण नहीं होता है या अहस्ताक्षरित होता है या बाद में शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है कि शिकायत नहीं की गई है, एक छद्म नाम वाली शिकायत है। सतर्कता विभाग गुमनाम और छद्मनाम दोनों तरह की शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

 

2. शिकायतकर्ता वैध कारणों से चाहता है कि शिकायत पर कार्रवाई करते समय उसकी पहचान को छुपाया जाए, शिकायत को सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली को संबोधित किया जा सकता है और लिफाफे पर "जनहित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिखा जाना चाहिए।

 

3. सतर्कता विभाग किसी खुलासे पर विचार या पूछताछ नहीं करेगा -

 

ए। जिसके संबंध में लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1850 या के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया था

बी। एक मामले के संबंध में जो जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत पूछताछ के लिए वापस कर दिया गया है।

4. शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे को संबोधित की जानी चाहिए। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों को चिह्नित शिकायतों पर मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सामान्य रूप से कार्रवाई नहीं की जाती है।

 

5. शिकायतें विशिष्ट होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित मामले होने चाहिए। यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या इसमें व्यापक सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए।

 

6. केवल उन शिकायतों की जांच की जाएगी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तर मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार के आरोप हैं.

 

7. अन्य शिकायतें या तो फाइल की जाएंगी या आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजी जाएंगी।

 

8. मुख्य सतर्कता अधिकारी इस मामले में अनावश्यक पत्राचार पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करेंगे कि शिकायतों की जांच की जाए और उनके तार्किक निष्कर्ष पर कार्रवाई की जाए।

 

9. यदि शिकायत प्रेरित या तंग करने वाली पाई जाती है, तो मुख्य सतर्कता अधिकारी उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

 

उत्तर मध्य रेलवे से संबंधित किसी भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत को निम्न पते पर संबोधित किया जा सकता है:

 

मुख्य सतर्कता अधिकारी,

सतर्कता विभाग,

उत्तर मध्य रेलवे,

सूबेदारगंज, प्रयागराज - 211015,

 

 

 

बीएसएनएल लैंडलाइन नंबर: 0532-2435151

 

फैक्स नंबर: 0532-2435151

अधिक जानकारी के लिए अपने प्रश्न sdgm@ncr.railnet.gov.in पर भेजें




Source : CMS Team Last Reviewed : 09-01-2023  


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