सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)ख के अंतर्गत सूचना का स्वैच्छिक संप्रेषण |
मद सं. | विवरण | रेलवे की टिप्पणी |
4(ख)(1) | संगठन का विवरण, कार्यकलाप एवं ड्यूटी | Øझांसी मंडल का संगठनात्मक विवरण Øविभागवार संगठन चार्ट Øविभिन्न विभागों के कार्य Øसिटीजन चार्टर |
4(ख)(2) | अधिकारियों एवं स्टॉफ की शक्तियां एवं ड्यूटियां | अधिकारियों द्वारा की जाने वाली ड्यूटियां पर्यवेक्षकीय एवं निर्णय लेने से संबंधित हैं । विस्तृत ड्यूटी लिस्ट संबंधित विभाग/मंडल के पेज पर दी गईं हैं । Øअधिकारियों एवं सुपवाईजरों की ड्यूटियां Øशक्तियों की अनुसूची (एसओपी) |
4(ख)(3) | निर्णय लेने की प्रक्रिया जिसमें सुपरविजन के स्तर और उत्तरदायित्वपरिभाषित हैं । | विभिन्न कार्य करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानक विभिन्न कोडों/ मैनुअलों/ अधिनियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होंगे । Øरेलवे बोर्ड के निेदेशालय |
4(ख)(4) | कार्य निष्पादन हेतु निर्धारित मानक | विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित किए गए मानक विजिलेंस नोटिस स्थानांतरण नीतियां, डी ए आर, पदोन्नति नियम, रिफंड के नियम, क्लेम इत्यादि में निर्धारित किए गए हैं जिनको भारतीय रेलवे की वेबसाइट में विभिन्न निदेशालयों के अंतर्गत देखा जा सकता है । Øरेलवे बोर्ड के निेदेशालय |
4(ख)(5) | कार्य निष्पादन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले नियम, विनियम , अनुदेश, संहिताएं एवं अभिलेख | भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अभिलेख उपलब्ध हैं Øरेलवे बोर्ड के निदेशालय, कोड एवं मैनुअल |
4(ख)(6) | अभिलेखों की श्रेणियों का विवरण जोकि इसके अंतर्गत हो अथवा उसके नियंत्रण में हो । | भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अभिलेख उपलब्ध हैं Øरेलवे बोर्ड के निदेशालय |
4(ख)(7) | नीतियां बनाने अथवा उनके कार्यान्वयन के संबंध में जनप्रतिनिधियों से परामर्श लेने अथवा उनके प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई व्यवस्था मौजूद है तो उसका विवरण | रेलवे उपभोक्ता सलाहकार परिषद एवं समितियां Øक्षेत्रीय स्तर पर सुझाव देने के लिए क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्श समिति (जेड आर यू सी सी) संचालित है । उसी प्रकार मंडल स्तर पर मंडल रेल उपभोक्ता परामर्श समिति (डी आर यू सी सी) संचालित हैं। Øडी आर यू सी सी लिस्ट |
4(ख)(8) | गठित किए गए बोर्डों ,काउंसिलों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण | माननीय सांसदों की औपचारिक एवं अनौपचारिक परामर्शदात्री समिति (संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित) आंतरिक रूप से चर्चा-परिचर्चा करती हैं । उसकी बैठकों एवं कार्यवृत्त की सूचना जनसाधारण के लिए उपलब्ध नहीं होतीं । |
4(ख)(9) | उसके कर्मचारियों एवं अधिकारियों की डायरेक्टरी | Øउत्तर मध्य रेलवे की विस्तृत टेलीफोन डायरेक्टरी |
4(ख)(10) | प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला मासिक पारिश्रिमकजिसमें कर्मचारी की क्षतिपूर्ति प्रणाली सम्मिलित हैं । | Øअधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किया जाने का विवरण ( वर्कमैन कंपेंशेसन एक्ट – 1923, अनुग्रह राशि का भुगतान) |
4(ख)(11) | विभिन्न विभागों को आबंटित किया जाने वाला बजट जिसमें सभी योजनाओं , प्रस्तावित व्यय और किए गए भुगतानों की रिपोर्ट आदि विवरण इंगित हो । | बजट आबंटन- झांसी मंडल |
4(ख)(12) | सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन की पद्धति जिसमें आबंटित राशि एवं लाभार्थियों का विवरण हो | रेलवे बोर्ड की दिेशानिर्देशों एवं समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार |
4(ख)(13) | संस्थानों द्वारा स्वीकृत की गई रियायतों, परमिटों अथवा प्राधिकारों के लाभार्थियों का विवरण | विवरण Øकनसेशन Øयात्रियों के लिए कनसेशन आधारित टिकटिंग प्रणाली एवं रेलवे समय सारिणी में प्रत्येक वर्ष छापी जाने वाली |
4(ख)(14) | विभिन्न सूचनाओं का विवरणइलेक्ट्रोनिक रूप में | संगठन , उसका उद्भव , यात्री सूचना, गाड़ी सूचना , सीट की उपलब्धता , टिकट का स्टेटस, टिकट की इंटरनेट पर बुकिंग से संबंधित सूचनाएं उत्तर मध्य रेलवे की वेबसाइट www.ncr.indianrailway.gov.in Øझांसी मंडल पर रिटायरिंग रूप में पोजीशन Ø रेलवे बोर्ड के निेदेशालय |
4(ख)(15) | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें पुस्तकालय अथवा वाचनालय केकार्य के घंटे , यदि हों तो | रेल उपभोक्ताओं हेतु उपलब्ध सूचना प्राप्त करने की सुविधाओं का विवरण रेलवे टाइम टेबिल, रेलवे वेबसाइट ( जैसे www.indianrailways.gov.in & http:ncr.indianrailways.gov.in/सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्रचार किया जाता है । रेलवे द्वारा सूचना का प्रचार निम्न माध्यम से किया जाता है- 1.वेबसाइट (www.indianrailways.gov.in) 2.गजट 3.प्रिंट मीडिया 4.इलेक्टोनिक मीडिया 5.उदघोषणाएं 6.समाचार पत्र 7.नोटिस बोर्ड 8.प्रिंटिड मैनुअल |
4(ख)(16) | लोक सूचना अधिकारियों के नाम , पदनाम एवं अन्य विवरण | अपील प्राधिकारी श्री विवेक मिश्रा, अपील प्राधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक, झांसी फोन नं. 0510- 2449417 adrmjhs@gmail.com लोक सूचना अधिकारी श्री बी के चतुर्वेदी, पीआईओ एवं वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, झांसी फोन नं. 0510-2470761 sdpo@jhs.railnel.gov.in |
4(ख)(17) | यथा निर्धारित ऐसी अन्य सूचना | निविदाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, रोजगार अधिसूचनाएं, महत्वपूर्ण समाचार इत्यादि http://ncr.indianrailways.gov.in/पर भी उपलब्ध हैं अन्य रेल इकाईयों के लिए लिंक |
4(ख)(18 ) | इंमपैनलमेंट अस्पताल – उ.म.रेलवे झांसी मंडल | उत्तर मध्य रेलवे अस्पताल, झांसी मंडलहेतु इंमपैनलमेंट अस्पताल की सूची |