जीआरपी की भूमिका
राजकीय रेलवे पुलिस के कर्त्तव्यों का सम्बन्ध उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को
जिला पुलिस के तहत आने वाले क्षेत्रों के लोगो के लिए सामान्य रूप से अनुरूप हैं। राजकीय
रेलवे का अतिरिक्त विशेष कर्त्तव्य हैं, जो निम्नलिखित है-
रेलवे स्टेशनों व गाडियों में व्यवस्था बनाये रखने के लिए, इस क्रम में ''व्यवस्था'' के
अन्तर्गत निम्न कर्त्तव्य शामिल हैं-
स्टेशन परिसर में प्रवेश व निकास द्वार पर, विशेष रूप से प्लेटफार्म पर, यात्री यातायात
के नियंत्रण, बुकिंग कार्यालयों, प्रतीक्षा हाल में तथा स्टेशन अधिकारियों द्वारा जहां भी
आपातकालीन स्थिति के दौरान आवश्यक हो।
स्टेशन परिसर में वाहनों और अन्य यातायात पर नियंत्रण।
स्टेशनों तथा स्टेशनों पर खडी गाडियों में भीडभाड को नियंत्रण करना तथा व्यवस्था
बनाये रखना।
स्टेश्नों पर खडी गाडियों में भीड का पर्यवेक्षण करना।
स्टेशन एरिया में न्यूसेन्स फैलाने वाले दोषी व्यक्तियों की गिरफतारी करना, संक्रामक
रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को स्टेशन परिसर से हटाना तथा भिखारियों को रेल परिसर
से दूर रखना।
टर्मिनल स्टेशनों पर खाली गाडियों को चेक करना कि यात्रियों का कोई सामान न छुटा
हो तथा गाडियों में लगी फिटिंग्स को चेक करना कि उनसे किसी प्रकार की कोई छेडछाड
न की गई हो।
रेल परिसर या गाडियों में मरने वाले व्यक्तियों के शव को वहां से हटाना तथा बीमार
यात्रियों को अस्पताल भेजने हेतु वाहन की व्यवस्था करना।
रेलवे अधिनियम के तहत घटने वाले अपराधों, धोखाधडी या उत्पीडन आदि के मामलों के
सम्बन्ध में रेलवे या सिविल के अधिकारियों को सूचना देना।
रेलवे में हुई दुर्घटनाओं की जांच करना।
रेलवे अधिकारियों की सहायता करना तथा लम्बी दूरी की यात्रा कर रहे यात्री को सहायता
की जरूरत होने पर पुलिस अधिकारी के रूप में सहायता प्रदान करना।
सामान्यत: रेलवे में होने वाले अपराधों व उनका पता लगाने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस
जिम्मेदार है। मालगोदाम, स्टेशन पर खडे माल वैगन तथा पार्सल कार्यालय की सुरक्षा
करना राजकीय रेलवे पुलिस का कार्य नहीं हैं, अपितु यह रेलवे सुरक्षा बल का कार्य हैं।
रेलवे तथा रेलवे अधिनियम में संशोधन के समय, राजकीय रेलवे पुलिस के लिए निहितार्थ
इस प्रकार हैं:
देश भर में 36,000 राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारी रेलवे में होने वाले जघन्य
अपराधों पर ध्यान केन्द्रित करने में सक्षम होंगे, विशेष रूप से गाडियों में बलात्कार
तथा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में।
राजकीय रेलवे पुलिस रेलवे के लिए ऐसा करना जारी रखेंगे। इन्हें अपराधों की जांच
करने के लिए अधिक समय मिल जायेगा।
राजकीय रेलवे पुलिस का इस्तेमाल ट्रेक पेट्रोलिंग के लिए किया जायेगा तथा रेलवे
अधिनियम की धारा 150, 151, तथा 152 के तहत परिभाषित तोडफोड की घटना
की प्रभावकारी जांच के लिए उपयोग किया जायेगा।