1. संगठन और कार्य |
क्र.सं. | समाचार | प्रकटीकरण का विवरण | टिप्पणियां |
1.1 | संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा4(1)(बी)9(i)] | I. संगठन का नाम और पता | निर्माण संगठन, उत्तर मध्य रेलवे, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, एच-ब्लॉक, भागीरथी बिल्डिंग, सूबेदारगंज, प्रयागराज-211015 |
II. संगठन के प्रमुख | मुख्य प्रशासनिक अधिकारी |
III. विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य | कृपया यहां क्लिक करें |
IV. कार्य और कर्तव्य | कृपया यहां क्लिक करें |
V. संगठन चार्ट | कृपया यहां क्लिक करें |
VI. समय-समय पर विभागों के सृजन, स्थापना, गठन के साथ-साथ विभागाध्यक्षों की पदस्थापना,गठित की गई समितियों/आयोगों के बारे में कोई अन्य विवरण | एन/ए |
1.2 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)] | I. अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक) | अधिकारी ड्यूटी सूची मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
II. वे नियम/आदेश, जिनके द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है और उनका प्रयोग तथा निष्पादन किया जाता है | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
III. कार्य आवंटन | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
1.3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यविधि [धारा 4(1)(बी)(iii)] | I. निर्णय लेने की प्रक्रिया- प्रमुख निर्णय लेने वाले बिंदुओं की पहचान करना | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
II. अंतिम निर्णय लेने का अधिकार | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
III. संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि। | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
IV. निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
V. पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
1.4 | कार्यों के निर्वहन के मानक [धारा 4(1)(बी)(iv)] | I. कार्यों/ प्रदान की जाने वाली सेवाओं का स्वरूप | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
II. कार्यों/सेवाओं की डिलेवरी के मानक/ मानदंड | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
III. प्रक्रिया, जिसके द्वारा इन सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
IV. लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय- सीमा | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
V. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
1.5 | कार्यों के निष्पादन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल और अभिलेख [धारा 4 (1) (बी) (वी)] | I. रिकॉर्ड/मैनुअल/अनुदेश का नाम और प्रकृति | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
II. नियमों, विनियमों, अनुदेशों, मैनुअल और अभिलेखों की सूची | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
III. अधिनियम/नियम, मैनुअल आदि। | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
IV. स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | मॉडल एसओपी, आईआरईएम के अनुसार |
1.6 | प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां [धारा 4(1)(बी)(vi)] | I. दस्तावेजों की श्रेणियाँ | सूचनाएँ |
II. दस्तावेजों/श्रेणियों का अभिरक्षक | कार्मिक सेल, एमपीपी सेल और योजना सेल |
1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित बोर्ड, परिषदें, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4 (1) (बी) (viii)] | I. बोर्डों, परिषद, समिति आदि के नाम। | कृपया यहाँ क्लिक करें |
II. संरचना | कृपया यहाँ क्लिक करें |
III. जिन तिथियों को इन्हें गठित किया गया | कृपया यहाँ क्लिक करें |
IV. अवधि/कार्यकाल | कृपया यहाँ क्लिक करें |
V. शक्तियां और कार्य | कृपया यहाँ क्लिक करें |
VI. क्या इनकी बैठकों में जनता भाग ले सकती है? | नहीं |
VII. क्या बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं? | हाँ |
VIII. वह स्थान, जहाँ अपने लिए सुलभ कार्यवृत्त को जनता देख सकती है। | एनसीआर वेब पोर्टल |
1.8 | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)] | I. नाम और पदनाम | डायरेक्टरी |
II. टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी। | डायरेक्टरी |
1.9 | अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा कंपेन्सेशन सहित प्राप्त की जाने वाली मासिक पारिश्रमिक [धारा 4 (1) (बी) (एक्स)] | I. सकल मासिक वेतन वाले कर्मचारियों की सूची | कर्मचारी आईपीएएस के माध्यम से अपने स्वयं के विवरण को देख सकते हैं। सभी भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किए जाते हैं।https://aims.indianrailways.gov.in/IPAS |
II. इसके विनियमों में में यथनिर्धारित कंपेन्सेशन की प्रणाली | रेलवे के अनुसार। तख्ता। गाइड लाइन |
1.10 | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)] | I. लोक सूचना अधिकारी (PIO), सहायक लोक सूचना प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम | सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के लिए यहां क्लिक करें |
II. प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी | -वही- |
1.11 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है/की गई है [धारा 4(2)] | I. लघु शास्ति या बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए लंबित | निल |
II. लघु शास्ति या बड़ी शास्ति की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया | शून्य |
1.12 | आरटीआई की जानकारी को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन (धारा 26) | I. शैक्षिक कार्यक्रम | हाँ, आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जाता है। |
II. लोक प्राधिकारियों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास | ---------वही------ |
III. सीपीआईओ/एपीआईओ का प्रशिक्षण | सीआईसी और रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार |
IV. संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई से संबंधित दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना | आरटीआई अधिनियम रेलवे साइट पर अपलोड किया गया है। |
1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [F No. 1/6/2011-IR dt. 15.4.2013] | | रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार |